रेलवे में नौ साल पुराना नियम सख्ती से होगा लागू, यात्रियों को लापरवाही पड़ेगी भारी, हरियाणा में दिखी ढि़लाई
कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे अब स्टेशनों व ट्रेनों में नौ साल पुराना नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। ऐसे में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में लापरवाही भारी पड़ेगी और जुर्माना देना हाेगा।
अंबाला, [दीपक बहल]। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रेल मंत्रालय ने नौ साल पहले बनाए गए नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश फिर से जारी किया है। इसके तहत रेलवे स्टेशन परिसर में अगर कोई थूकता पाया गया तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर कोई यात्री बिना मास्क के स्टेशन परिसर में दिखा तो उससे भी 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। दूसरी ओर, हरियाणा में रेलवे स्टेशनों पर ढि़लाई दिख रही है और यात्री कोरोना गाइडलाइन्स का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं।
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने लिए उठाया गया कदम
जानकारी के अनुसार, नौ साल पुराना इंडियन रेलवेज (पेनाल्टीज फार एक्टिविटीज अफेक्टिंग क्लीनलिनेस ऐट रेलवे प्रेमिसेज) रूल्स, 2012 के तहत रेल परिसर में थूकते हुए पाए जाने पर भी जुर्माने लिया जाएगा। शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए अब रेलवे परिसर में थूकने वाले लोगों पर सख्ती की जाएगी। इसके तहत रेलवे स्टेशन परिसर में थूकना, कचरा फेंकना, नहाना, बर्तन या कपड़े धोना, डिब्बे में कोई पोस्टर चिपकाने पर मनाही है। इन सभी नियमों की अनदेखी करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
स्टेशन परिसर में मास्क नहीं पहनने और थूकने वालों पर 500 का जुर्माना देना होगा
दूसरी ओर, मई 2020 में रेलवे ने कई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जारी किए थे। इसमें अधिकारी, कर्मचारी और रेलवे परिसर में आने वाले लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना लिया जाएगा। यह नियम आगामी छह महीने तक प्रभावी रहेगा।
प्लेटफार्म पर शारीरिक दूरी के टूटे नियम
शनिवार को अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर यात्री ही नहीं बल्कि रेलकर्मी और स्टाल विक्रेता भी बिना मास्क के ही नजर आए। चंडीगढ़ से लखनऊ जाने वाली स्पेशल ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे यात्रियों के बीच शारीरिक दूरी नहीं दिखी। स्टेशन परिसर में पर लगाए गोल निशान तक मिट गए हैं।
स्पेशल ट्रेन जैसे ही प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची तो ट्रेन में सवार होने के लिए यात्रियों में होड़ मच गई। रेलवे ने मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों से 500 रुपये जुर्माना वसूलने का नियम शनिवार को लागू किया, लेकिन यहां इसका पालन होता नजर नहीं आया।
यह भी पढे़ं: हरियाणा में रात के कार्यक्रमों पर रोक, दिन में होंगी शादियां, धार्मिक आयोजन भी रात से पहले, जानें नई गाइडलाइन्स
यह भी पढ़ें: एक घर में दीवार खिंची तो टूट गया हरियाणा-पंजाब का कनेक्शन, आपस में झरोखे से बात कर रही सास-बहू
हरियाणा की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें