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हाईवे के लुटेरे को आजीवन कारावास, दिल्‍ली की गाडि़यों को करता था टारगेट

हरियाणा के पानीपत में लुटेरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिल्ली वासी को चाकू मारकर लूटी थी माइक्रा कार व सामान। समालखा क्षेत्र में दो और लूट को दिया था अंजाम। आरोपित ने तीन वारदात को कबूली की थी।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 11:14 AM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 11:14 AM (IST)
हाईवे के लुटेरे को आजीवन कारावास, दिल्‍ली की गाडि़यों को करता था टारगेट
लुटेरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

पानीपत, जागरण संवाददाता। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की कोर्ट ने शातिर लुटेरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मार्च-2018 में दिल्ली वासी को चाकू से घायल कर माइक्रा कार, सामान लूटने का दोष है। इसके अलावा गांव मनाना वासी एक पंडित से बाइक, एटीएम कार्ड, नगदी और गांव डोडपुर वासी फैक्ट्री मजदूर से बाइक और नकदी लूटी थी। इसराना थाना एरिया में की लूट में पकड़ा गया था, पूछताछ में तीनों वारदातें कबूल की थी।

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डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी सुनील दहिया ने जागरण को बताया कि नई दिल्ली स्थित सैनिक फार्म वासी दीपक भल्ला अपने घर से 15 मार्च 2018 की शाम सात बजे को शिमला हिमाचल प्रदेश के लिए चले थे। माइक्रा कार को चालक केवल कृष्ण निवासी संतनगर दिल्ली चला रहा था। रात्रि करीब एक बजे समालखा जीटी रोड स्थित एक शराब के ठेके पर चालक ने कार रोक दी और पेशाब करने के लिए उतर गया। उसी समय बाइक पर दो बदमाश पहुंचे और चाकू मारने के लिए चालक की ओर दौड़े। चालक अपना बचाव करते हुए भाग गया।इसके बाद बदमाशों ने दीपक भल्ला की बाजू पर चाकू से तीन वार किए। उसे कार से नीचे फेंका, कार लूटकर ले गए थे।

कार में कपड़े, जरूरी कागजात व अन्य सामान था। सूचना पाकर समालखा पुलिस पहले घटनास्थल, बाद में सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्र (घायल दीपक भल्ला उपचाराधीन था) पहुंची थी। मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 22 मार्च 2018 को माइक्रा कार मेरठ से लावारिस हालत में बरामद कर ली थी। पुलिस जांच कर ही रही थी कि इसराना थाना पुलिस ने सूचना दी कि लूट की वारदात में बदमाश पकड़े हैं। भाला पुत्र माइराम निवासी गांव दीवाना ने समालखा क्षेत्र में लूट की कई वारदातें कबूल की हैं, इनमें दिल्ली वाली से कार लूट थी शामिल है।

पुलिस ने एक अप्रैल 2018 को भोला को गिरफ्तार किया। जहां से कार बरामद हुई थी, निशानदेही कराई। वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया। मामले कोर्ट में विचाराधीन थे। कोर्ट ने 14 जनवरी को इस केस सहित अन्य मामलों में भोला को दोषी करार दिया। सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

इन केसों में भी आजीवन कारावास

गांव मनाना निवासी सुभाष शास्त्री 16 मार्च 2018 की रात्रि 12 बजे के बाद गांव से समालखा के लिए चला था। वहां से उसे हरिद्वार जाना था। रास्ते में बाइक सवार भोला व उसके साथी ने शास्त्री की बाइक रुकवाई। मोटरसाइकिल, दो एटीएम कार्ड, 3700 रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया था। इसके अलावा गांव डोडपुर निवासी फैक्ट्री मजदूर अनिल पुत्र सुरेश कुमार से करहंस के पास 18 मार्च 2018 को बाइक और 500 रुपये लूट लिए थे।

कम सजा की लगाई थी गुहार

भोला की पैरवी करने वाले वकील ने कोर्ट में बताया कि दोषी भोला गरीब व्यक्ति है। उसके दो छोटे भाई-बहन है। वह परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, इसलिए उदारता बरतते हुए कम से कम सजा दी जाए।

दोषी का कार्य बहुत गंभीर

दलील सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग ने कहा कि दोषी का कार्य बहुत गंभीर है। समाज में बड़े पैमाने पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति को चोट पहुंचाकर, डराकर वाहन छीन लिया जाता है। वह सड़क पर लाचार महसूस करता है। आर्थिक और भावनात्मक नुकसान उठाना पड़ता है। दोषी की हरकत लोगों में दहशत पैदा करती है। पीडि़त को स्वस्थ होने में बहुत समय लगता है।


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