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श्रमिकों को 10 अप्रैल तक मिलेगी न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी

श्रमिक संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में श्रमिकों ने स्पीनिग मिलों में न्यूनतम वेतन व श्रम कानून लागू कराने की मांग को लेकर लघु सचिवालय स्थित श्रम कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान सहायक लेबर कमिश्नर पर फैक्टरी प्रबंधकों की मौजूदगी में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत श्रम समझौता हुआ।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 09:16 AM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 09:16 AM (IST)
श्रमिकों को 10 अप्रैल तक मिलेगी न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी
श्रमिकों को 10 अप्रैल तक मिलेगी न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी

जागरण संवाददाता, पानीपत : श्रमिक संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में श्रमिकों ने स्पीनिग मिलों में न्यूनतम वेतन व श्रम कानून लागू कराने की मांग को लेकर लघु सचिवालय स्थित श्रम कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान सहायक लेबर कमिश्नर पर फैक्टरी प्रबंधकों की मौजूदगी में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत श्रम समझौता हुआ। सीटू जिला प्रधान आनन्द जवाहरा ने कहा कि यह श्रमिकों की एतिहासिक जीत है। हर महीने उनके वेतन में लाखों रुपये की वृद्धि होगी।

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सुबह हाली पार्क से हजारों की संख्या में श्रमिक जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते लघु सचिवालय पहुंचे। अतिरिक्त श्रम सहायक आयुक्त सत्यनारायण शर्मा ने उद्यमियों को समझौता वार्ता के लिए बुलाया। उद्यमियों की तरफ से समझौता वार्ता में जगदीश जैन, विष्णु गोयल, सुनील जिदल, अश्वनी गुप्ता, अजय कुमार, सुरेश गर्ग, पीयूष जिदल, अशोक कपूर, ईश्वर अग्रवाल व श्रमिकों की तरफ से सुनील दत्त, जयभगवान, आनन्द जवाहरा मौजूद रहे।

समझौता वार्ता में स्वीकृत मांगे

हरियाणा सरकार की ओर से जनवरी से बढ़ाया गया न्यूनतम वेतन एरियर सहित 10 अप्रैल तक देंगे, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर देंगे तो श्रमिक का वेतन बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। सभी उद्योग श्रम कानूनों का पालन करेंगे।

सहायक श्रम आयुक्त सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। एक जनवरी से बढ़ा हुआ वेतन लागू किया गया। उद्यमी एरियर सहित वेतन वृद्धि के अनुसार वेतन देने पर सहमत हो गए हैं।


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