कृषि यंत्रों पर अनुदान के आवेदन को लेकर बढ़ा समय
डीसी व जिला स्तरीय कमेटी स्मैम के अध्यक्ष धर्मेद्र सिंह ने बताया कि किसानों को अनुदान का लाभ बजट की उपलब्धता के अनुसार पहले आओ पहले पाओ आधार पर दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, पानीपत : कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने सब मिशन ऑन एग्रीक्लचर मैकेनाइजेशन स्कीम (स्मैम) स्कीम 2020-21 के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 18 फरवरी तक बढ़ा दिया है, जो पहले 31 जनवरी तक थी। प्रदेश में इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण काफी किसान अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे। ऐसे में निदेशालय ने अवसर देने की तिथि को बढ़ाया है।
डीसी व जिला स्तरीय कमेटी स्मैम के अध्यक्ष धर्मेद्र सिंह ने बताया कि किसानों को अनुदान का लाभ बजट की उपलब्धता के अनुसार पहले आओ, पहले पाओ आधार पर दिया जाएगा। इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल पर 18 फरवरी तक आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि किसान स्ट्रा बेलर, हे-रेक, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लैशर, पीटीओ ऑपरेटेड वीडर, रीपर बाइंडर, स्वचालित पेडी ट्रांसप्लांटर, मल्टीक्रोप प्लांटर, मेज प्लांटर, न्यूमैटिक प्लांटर, कपास बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चलित बूम स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रा रीपर कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सहायक कृषि अभियंता जगदीश मलिक ने बताया कि किसान को आवेदन के समय जिन कृषि यंत्रों की की लागत 2.5 लाख से कम है, उसके लिए 2500 रुपये व जिनकी लागत 2.5 लाख से अधिक है, उसके लिए पांच हजार रुपये की टोकन राशि जमा करवानी होगी। जोकि रिफंडेबल होगी।
उन्होंने बताया कि किसान ने उसी कृषि यंत्र पर पिछले चार साल से अनुदान का लाभ न लिया हो। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना भी अनिवार्य है।