आपके काम की खबर, कोई भी नागरिक इंडस्ट्री में निरीक्षण कर सकता है, जानिये क्या है नियम
एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी किए हैं। प्रदूषण के मामलों में आमर लोग भी उद्योगों का निरीक्षण कर सकेंगे। प्रदूषण फैलाने और उत्प्रवाह निस्तारित करने के मामले में उद्योग का निरीक्षण किया जा सकेगा। एनजीटी ने और भी कई निर्देश जारी किए हैं।
पानीपत, जेएनएन। औद्योगिक प्रदूषण के मामले में कोई भी नागरिक जल अधिनियम 1974 के तहत उद्योग परिसरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सकेगा। पर्यावरण से जुडे़ एक मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि उसके द्वारा जल अधिनियम की धारा 25 के प्रविधानों का अनुपालन करवाया जाए।
वाटर एक्ट की इस धारा में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों को दी जाने वाली पर्यावरणीय मंजूरी से जुड़ा पूरा विवरण रजिस्टर पर उपलब्ध रखेंगे। प्रदूषण फैलाने अथवा उत्प्रवाह निस्तारित करने के मामले में कोई भी व्यक्ति उद्योग का निरीक्षण कर सकेगा।
अनुपालन नहीं हो रहा
यह प्रविधान प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में मौजूद हैं परन्तु इसका अनुपालन नहीं हो रहा। एनजीटी लगातार इस बात के निर्देश दे रहा है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण युह सुनिश्चित करवाए कि किसी भी उद्योग में बिना अनुमति के भूजल का अवैध दोहन न किया जाए।
जारी हुए निर्देश
एनजीटी ने पूरे देश में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़ी मानिटरिंग मैकेनिजम व पर्यावरण मानकों का अनुपालन किए जाने के संबंध में शैलेस सिंह की याचिका पर केंद्रीय प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड ने गत 23 मार्च को निर्देश दिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन व सदस्य सचिव के पद पर पूर्णकालिक तैनाती की जाए।
दिनभर चलती हैं चिमनियां
शहर में दिनभर चलती हैं चिमनियां। काला धुआं उगलती चिमनियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पहले तो निरीक्षण हो जाया करता था लेकिन अब वो भी बंद है।