महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी से छेड़छाड़, दोषी को सात साल कैद
28 सितंबर 2016 की घटना में अदालत ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने 58 हजार रुपये जुर्माने में से 55 हजार रुपये पीडि़त परिवार को देने का आदेश दिया है।
जेएनएन, पानीपत: महिला से दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बेटी से छेडख़ानी के दोषी को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान ने सात साल कैद और 58 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पीडि़त महिला ने 30 दिसंबर 2016 को महिला पुलिस को शिकायत दी थी कि 28 दिसंबर की रात 9:30 बजे सिवाह गांव के सुमित ने कॉल कर बताया कि उसका बेटा पुलिस हिरासत में है। बेटे को छुड़ाना है तो जीटी रोड पर आकर मिल ले। वह जीटी रोड पर नहीं गई।
नशे की हालत में आरोपित घर पहुंच गया
इसके बाद नशे में सुमित रात 11 बजे उसके घर पहुंचा। उसकी 12 साल की बेटी के साथ छेडख़ानी की। विरोध किया तो उसके साथ दुष्कर्म किया। मारने की धमकी दी। इस वारदात से वह और उसके परिजन सहम गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपित सुमित को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अदालत ने धारा 376 में सात, धारा 450 में पांच, 354 में दो, 506 में एक और 8 पोक्सो एक्ट में चार साल की कैद की सजा सुनाई। जुर्माने में से 55 हजार रुपये पीडि़त परिवार को दिए जाएंगे।