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लॉकडाउन में नौकरी छूट चुकी है तो नहीं हो परेशान, ईएसआइसी देगा भत्ता

यदि तीन महीने तक बेरोजगार रहे और फिर दोबारा नौकरी मिल गई तो भी इस योजना के तहत भत्ता दिया जाएगा। इससे उन कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी नौकरी चली गई और वह आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

By Pankaj KumarEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 11:50 AM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 11:50 AM (IST)
लॉकडाउन में नौकरी छूट चुकी है तो नहीं हो परेशान, ईएसआइसी देगा भत्ता
इस बारे में लोगों को किया जा रहा जागरूक।

जेएनएन, यमुनानगर । कोरोना काल और लॉकडाउन में नौकरी छूटने की वजह से बेराेजगार कामगारों के लिए राहत भरी खबर है। इन बेरोजगार कामगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत यह राहत मिलेगा। इसमें तीन महीने के आधा वेतन भत्ते के रूप में दिया जाएगा। यदि तीन महीने तक बेरोजगार रहे और फिर दोबारा नौकरी मिल गई, तो भी इस योजना के तहत भत्ता दिया जाएगा। इससे उन कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी नौकरी चली गई और वह आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

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कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मैनेजर विनय कुमार ने बताया कि इस बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कार्यालय में अलग से हेल्प डेस्क बनाई गई है। जिस पर इस संबंध में सभी जानकारी दी जाएगी। महानिदेशक अनुराधा प्रसाद के नेतृत्व में इस योजना को चलाया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप निदेशक ब्रिजेश की देखरेख में हेल्प डेस्क बनाई गई है।

जून 2021 तक बढ़ाई योजना 

कोरोना महामारी को देखते हुए इस योजना को विस्तार दिया गया है। 30 जून 2021 तक एक और वर्ष के लिए योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। रोजगार गंवाने वाले कामगारों को राहत की राशि को बढ़ाने के लिए तय किया गया है। शर्तो में राहत और बढ़ी हुई रकम 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान दी जाएगी। इसके बाद यह योजना 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान मूल पात्रता शर्त के तहत उपलब्ध होगी। औसत मजदूरी को भी 25 फीसद से 50 फीसद बढ़ा दिया गया है। यह बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों के लिए है। यह राशि भी बेरोजगार कामगार के खाते में जाएगी, लेकिन इसमें शर्त यह है कि बीमित कामगार की नौकरी का कार्यकाल दो साल तक होना चाहिए। बेरोजगारी से पहले 78 दिनों का अंशदान भी जरूरी है।


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