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हाईप्रोफाइल सामूहिक दुष्कर्म मामला: स्‍कूल संचालक से पीडि़ता ले रही थी मोटी रकम, रंगे हाथ गिरफ्तार

सीएम सिटी करनाल में हाईप्रोफाइल सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीडि़ता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। महिला ने स्‍कूल संचालक और तहसीदार के खिलाफ सामूहिक दुष्‍कर्म का आरोप लगाया था।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Sat, 22 Aug 2020 09:59 AM (IST)Updated: Sat, 22 Aug 2020 09:59 AM (IST)
हाईप्रोफाइल सामूहिक दुष्कर्म मामला: स्‍कूल संचालक से पीडि़ता ले रही थी मोटी रकम, रंगे हाथ गिरफ्तार
हाईप्रोफाइल सामूहिक दुष्कर्म मामला: स्‍कूल संचालक से पीडि़ता ले रही थी मोटी रकम, रंगे हाथ गिरफ्तार

पानीपत/करनाल, जेएनएन। करनाल शहर के हाईप्रोफाइल सामूहिक दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया। पुलिस ने महिला को ही स्कूल संचालक से सात लाख 25 हजार रुपये लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। डीसी की ओर से इंद्री के तहसीलदार को डयूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया। महिला को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। एसपी एसएस भौरिया ने इसकी पुष्टि की है। मामले को हनीट्रैप से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

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गत आठ जुलाई को सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें प्रताप स्कूल की कर्मचारी महिला की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल संचालक अजय भाटिया के अलावा तहसीलदार राजबख्श के खिलाफ केस दर्ज किया था। स्कूल संचालक की ओर से भी महिला के खिलाफ ब्लैकमेल करने के आरोप लगाते हुए शिकायत दी गई थी। एसपी ने डीएसपी जगदीप दून व राजीव कुमार के नेतृत्व में दो अलग-अलग एसआइटी गठित की थी। महिला ने स्कूल संचालक से 15 लाख रुपये मांगे थे, जिसमें से सात लाख 25 हजार रुपये लेते हुए थाना सिविल लाइन टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला के साथ उसका पति भी था, लेकिन देर रात तक पुलिस की ओर से यह पुष्टि नहीं की गई।

महिला को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा : एसपी

एसपी एसएस भौरिया का कहना है कि महिला को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला को शनिवार को अदालत में पेश पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। बता दें कि महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ 16 जुलाई को जांच के लिए करनाल पहुंची थी। इस दौरान तरावड़ी मामले की पीडि़त महिला बुलाने पर पेश हुई थी और न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन वह बाद में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान से पलट गई थी। वहीं आयोग सदस्य के बुलाने पर भी प्रताप स्कूल मामले में पीडि़ता ने मजबूरी जाहिर करते हुए आने से इंकार कर दिया था।


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