सूचना छिपाई, गलत जानकारी दी, तत्कालीन थानेदार पर होगी कार्रवाई
सूचना आयोग ने सनौली थाना पुलिस के तत्कालीन इंचार्ज के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एसपी पानीपत को तीन महीने में कार्रवाई बारे आयोग को सूचित करना होगा।
संवाद सहयोगी, सनौली : सूचना आयोग ने सनौली थाना पुलिस के तत्कालीन इंचार्ज के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एसपी पानीपत को तीन महीने में कार्रवाई बारे आयोग को सूचित करना होगा। यह आदेश सनौली खुर्द निवासी महेंद्र चावला की मां गोपाली देवी चावला की शिकायत के आधार पर किए गए। महेंद्र चावला आसाराम और नारायण साई के खिलाफ केस में प्रमुख गवाह है।
चावला ने बताया कि नवंबर 2019 में गांव की सरपंच प्रियंका के ससुर सुरेंद्र शर्मा ने उन पर हमला किया था। उनकी मां ने इस संबंध में आरटीआइ के माध्यम से एफआइआर संबंधी दस्तावेज मांगे थे। पुलिस ने ये दस्तावेज छिपाए। साथ ही कहा कि मांगी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में जमा करा दिए हैं। उन्होंने जब कोर्ट से दस्तावेज के लिए याचिका लगाई तो पता चला कि पुलिस ने कोई दस्तावेज जमा ही नहीं कराए। तब उन्होंने सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
पूर्व डीजीपी व मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिघल ने सुबूतों के आधार पर कहा कि थाने का रिकार्डकीपर थाना इंचार्ज होता है। उसी ने गलत सूचना दी और दस्तावेज छिपाए। उन्होंने एसपी को आदेश दिए कि तीन महीने में तत्कालीन इंचार्ज पर कार्रवाई करें और रिपोर्ट सौंपें।