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वो मना करता रहा, ट्रैक्‍टर चालक गलत दिशा में चलाता गया... और कट गया हाथ

पानीपत के समालखा का मामला। ड्राइवर को कई बार मना किया। लेकिन वो नहीं माना और गलत दिशा में चलाता गया ट्रैक्‍टर। सफाई कर्मचारी ने अब पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है। अगर ट्रैक्‍टर चालक बात मान लेता तो हादसा नहीं होता।

By Ravi DhawanEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 12:41 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 12:41 PM (IST)
वो मना करता रहा, ट्रैक्‍टर चालक गलत दिशा में चलाता गया... और कट गया हाथ
पानीपत के समालखा में हुआ हादसा। सफाईकर्मी का हाथ कटा।

पानीपत, जेएनएन - मना करने के बावजूद ड्राइवर नहीं माना। गलत दिशा में ट्रैक्‍टर ले ही गया। जिसका अंदेशा था, वो हो गया। मना करने वाला ही हादसे का शिकार हो गया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर ट्रैक्‍टर चलाने पर केस दर्ज कराया है। मामला पानीपत के समालखा का है। हादसे के शिकार हुए युवक को अपना बायां हाथ गंवाना पड़ गया। 

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हुआ ये कि आजाद नगर का प्रवीन समालखा नगर पालिका में ठेके पर सफाई कर्मचारी नियुक्‍त है। उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चालक बिजेंद्र उसे ट्रैक्‍टर पर ले गया। जीटी रोड की तरफ से कचरा उठाना था। बिजेंद्र गलत दिशा से ट्रैक्‍टर ले जाने लगा। उसने ड्राइवर से कहा कि गलत साइड से मत लेकर आओ। सामने से दिल्‍ली की तरफ से बहुत गाड़ियां आती हैं। हादसा हो सकता है। लेकिन बिजेंद्र नहीं माना। जीटी रोड पर गलत दिशा में ले ही गया। 

हो गया हादसा 

प्रवीन ने बताया कि ट्रैक्‍टर ब्‍लूजे रेस्‍टोरेंट के नजदीक पहुंचा। ट्रैक्‍टर की स्‍पीड बहुत ज्‍यादा थी। दिशा भी गलत थी। लापरवाही से चलाते हुए बिजेंद्र ने कैंटर से टक्‍कर मार दी।  ट्राली एक दम ऊंची उठ गई। उसका बायां हाथ ट्राली में फंस गया। फिर भी ट्रैक्‍टर चालक ने ट्रैक्‍टर नहीं रोका। उसका हाथ दूर तक घसीटता हुआ गया। वह चिल्‍लता रहा लेकिन ड्राइवर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। आसपास के लोगों ने ट्रैक्‍टर रुकवाया और बड़ी मुश्‍किल से उसका हाथ निकलवाया। 

काटना पड़ा हाथ 

प्रवीन ने पुलिस को बताया कि उसे निजी अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। हालात ज्‍यादा खराब होनेपर पार्क अस्‍पताल में भर्ती हुआ। हाथ में गैंगरिन हो गया। जान बचाने के लिए डाक्‍टरों ने उसका बायां हाथ काट दिया। ट्रैक्‍टर के ड्राइवर की वजह से उसे हाथ गंवाना पड़ा।  पुलिस ने धारा 279, 336, 338 के तहत केस दर्ज कर लिया है। 

धारा 338 

किसी की लापरवाही की वजह से किसी का जीवन खतरे में डलना। गंभीर रूप से चोटिल होना। दोषी साबित होने पर एक अवधि तक कारावास हो सकता है, जसे दो साल तक बढ़ा सकते हैं। 


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