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फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों के लिए हरियाणा सरकार दे रही बड़ा अनुदान, इन गांवों को दी जाएगी प्राथमिकता

हरियाणा सरकार फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दे रही है। ये अनुदान 80 प्रतिशत है। वहीं पिछले साल फसल अवशेष जलाने वाले 28 गांव को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 25 अगस्त तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Mon, 08 Aug 2022 05:42 PM (IST)Updated: Mon, 08 Aug 2022 05:42 PM (IST)
हरियाणा में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही। फाइल फोटो

यमुनानगर, जागरण संवाददाता। हरियाणा सरकार कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही। फसल अवशेषों के प्रबंधन के व्यक्तिगत किसान व कस्टम हायरिंग सेंटर पर कृषि यंत्रों पर 50 व 80 प्रतिशत तक सब्सिडी है। केंद्र सरकार की इन-सीटू क्रोप रेजीड्यू मैनेजमैंट स्कीम के तहत यह सुविधा दी जा रही है।

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यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता के मुताबिक गत वर्ष धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों में आग लगने की घटनाओं की संख्या के आधार पर गांव को रेड व येल्लो जोन में चिन्हित किया गया। रेड व येल्लो जोन के गांव के किसानों को कृषि यंत्र देने में प्राथमिकता दी जाएगी। रेड जोन में कोई गांव नहीं है, जबकि 28 गांव जिसमें पाबनी कलां, बुधेहरी, हैबतपुर, कुरेवाला, जुड़ा जट्टान, मारवा खुर्द, पंजेटों, मुंडा खेड़ा, बालछप्पर, खारवन, देवधर, जठलाना, बरहेड़ी, खुर्दबन, ठस्का खादर, कंद्रोली, अंटावा, टोपरा कलां, खेडक़ी ब्राह्मण, कलेसरा, हड़तान, बीर बलसुवा, गुमथला, सरावां, राजपुरा, सरस्वती नगर, खेड़ी दर्शन सिंह व खेड़ा कलां येल्लो जोन में आते हैं।

सहायक कृषि अभियंता विनीत कुमार जैन ने बताया कि योजना के तहत कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित पंजीकृत किसान समितियां, किसानों की सहकारी समितियां, एफपीओ, पंचायत व व्यक्तिगत किसान आवेदन कर सकते हैं। विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर 25 अगस्त तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत नौ प्रकार के कृषि यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, शर्ब मास्टर/रोटरी स्लेशर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लो, जिरो टिल सीड ड्रिल, टैक्टर, रीपर बाइंडर (ट्रैक्टर पर लगने वाला, स्व-चलित, तीन व्हील व चार व्हील), सुपर सीडर, बेलर पर अनुदान दिया जा रहा है।

जिन कस्टम हायरिंग केंद्रों ने इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र पहले लिए हुए है। वह केवल ऐक्स-सीटू प्रबंधन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2.50 लाख से कम अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 व 2.50 लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 5000 बुकिंग राशि जमा करवानी होगी। पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर होना अनिवार्य है।

किसान के पास ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। हायरिंग केंद्रों के लिए जरूरी दस्तावेजों के अलावा पांच कृषि यंत्रों को न बेचने व फसल अवशेष न जलाने बारे वचन पत्र पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। इन दस्तावेजों को सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में भी जमा करवाना जरूरी है।


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