हरियाणा शिक्षा विभाग ने सुबह सात बजे जारी किया 134-ए का पहला ड्रा, जानिए कितनों को मिला मौका
हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से नियम 134-ए के तहत दाखिले को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। विभाग की ओर से संशोधित पहला ड्रा जारी कर दिया गया है। वहीं एक दिन पहले जारी किया गया ड्रा विभाग ने कर दिया था रद।
कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। हरियाणा शिक्षा विभाग ने 16 दिसंबर की सुबह सात बजे नियम 134-ए का पहला ड्रा संशोधित कर जारी कर दिया। संशोधित ड्रा में उन सभी पास हुए विद्यार्थियों का नाम शामिल है, जिन्होंने नियम 134-ए के आवेदन फार्म पर एक ही निजी स्कूल का नाम दर्ज किया था।
नियम 134-ए के जिला नोडल अधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 15 दिसंबर को देर रात एक बजे 134-ए का पहला ड्रा और स्कूल अलाटमेंट जारी की। लेकिन आवेदन फार्म में एक ही निजी स्कूल दर्ज करने वाले विद्यार्थियों का नाम किसी तकनीकी फाल्ट के कारण दर्ज नहीं हो सका। जिसके बाद विभाग ने उस ड्रा को शाम पांच बजे यानी 16 घंटे बाद रद कर दिया और पुराने ड्रा के आधार पर हुए दाखिलों का अमान्य कर दिया। अब विभाग ने सुबह सात बजे नया ड्रा निकाला है। पुराने ड्रा में 2236 विद्यार्थियों का नाम लिस्ट में था। अभी जिला शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपने जिले के बच्चों की संख्या गिनने में लगे हुए है। चूंकि विभाग ने पूरे प्रदेश की लिस्ट एक साथ ही डाल दी है। जिसमें लगभग चार हजार पेज दिए गए है। करीब 12 बजे के बाद बच्चों की सही संख्या सामने आ जाएंगी।
शिक्षा विभाग ने एक दिन पहले जारी किए गए ड्रा का रद कर आज नया ड्रा निकाला है। जिसमें उन सभी विद्यार्थियों के नाम शामिल है, जिन्होंने आवेदन में एक ही निजी स्कूल का नाम दर्ज कराया है। इससे उन सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
अरुण आश्री, डीईओ, कुरुक्षेत्र।