हरियाणा में नियम 134-ए के तहत दूसरे ड्रा का इंतजार खत्म, निदेशालय ने जारी किया शेड्यूल
हरियाणा में नियम 134 ए के तहत दूसरे ड्रा का इंतजार। विद्यार्थी 29 जनवरी से दो फरवरी तक स्कूल चयन करने के लिए कर सकते हैं आवेदन। निदेशालय की ओर से सात फरवरी को निकाला जाएगा दूसरा ड्रा। विद्यार्थी नौ से 18 फरवरी तक संबंधित स्कूलों ले सकेंगे दाखिले।
कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। नियम 134-ए के तहत दूसरे ड्रा का इंतजार अब खत्म हो गया है। चूंकि शिक्षा निदेशालय ने नियम 134-ए के दूसरे ड्रा के निकाले जाने को लेकर शेड्यूल जारी किया है। जिसके तहत शिक्षा विभाग की ओर से आगामी कार्रवाई की जा रही है। नए शेड्यूल की सूचना पर अभिभावकों और बच्चों ने राहत की सांस ली है।
नियम 134-ए के जिला को-आर्डिनेटर सुखदेव सिंह ने बताया कि निदेशालय की ओर पत्र जारी किया गया है। जिसमें बताया गया कि नियम 134-ए के तहत प्रथम चरण के दाखिले पोर्टल पर अपडेट करने की अंतिम तिथि 26 जनवरी तय की गई थी। इसके अलावा पत्र में बताया गया कि प्रथम चरण के तहत जिन बच्चों को स्कूल आबंटित किए गए है, लेकिन उन बच्चों को पोर्टल पर दाखिल या खारिज नहीं किया गया है, तो उन सीटों पर दूसरे चरण में बच्चों को आवंटित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नियम 134-ए के तहत दूसरी से आठवीं कक्षा तक दूसरे चरण के दाखिले के लिए वह छात्र योग्य है। जिनका प्रथम चरण में स्कूल आबंटन नहीं हुआ है और जिन छात्रों का दाखिला उन स्कूलों में हुआ हो, जो स्कूल बंद हो चुके है या फिर जिन स्कूलों में प्रदर्शित की गई रिक्त सीटों में कमियां पाई गई है। इसके अलावा किसी भी छात्र को दूसरे ड्रा में स्कूल अलाटमेंट नहीं की जाएगी।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने नियम 134-ए के तहत दूसरे अलाटमेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब दूसरे चरण में स्कूल चयन के लिए आवेदन करने का समय 29 जनवरी से दो फरवरी तक दिया जाएगा। जिसके बाद सात फरवरी को दूसरा अलाटमेंट जारी किया जाएगा।
अरुण आश्री, जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र।