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30 नवंबर तक करवाएं रजिस्ट्रेशन रिन्यू, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलना हो जाएगा बंद

रोजगार विभाग हरियाणा में 901213 बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं। इनमें 12वीं और ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन युवा शामिल हैं। जो भी बेरोजगार भत्ता ले रहे हैं उन्हें हर साल नवंबर महीने में अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना होता है।

By Pankaj KumarEdited By: Published: Sat, 07 Nov 2020 11:39 AM (IST)Updated: Sat, 07 Nov 2020 11:39 AM (IST)
30 नवंबर तक करवाएं रजिस्ट्रेशन रिन्यू, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलना हो जाएगा बंद
जिला रोजगार कार्यालय मेें भत्ता रिन्यू करवाते युवा।

जींद, जेएनएन : अगर आप इस समय बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं तो 30 नवंबर तक अपने बेरोजारी भत्ता रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवा लें, नहीं तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना बंद हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ता ले रहे युवाओं को सरल केंद्र से एफिडेविट निकलवाकर इसे स्वयं से सत्यापित करवाकर इसकी हार्ड कॉपी रोजगार कार्यालय में जमा करवानी होगी। उसके बाद उनका भत्ता रिन्यू हो जाएगा।

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रोजगार विभाग हरियाणा में 901213 बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं। इनमें 12वीं और ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन युवा शामिल हैं। जो भी बेरोजगार भत्ता ले रहे हैं, उन्हें हर साल नवंबर महीने में अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना होता है। 12वीं पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को अलग-अलग बेरोजगारी भत्ता मिलता है। पहले जिला  मुख्यालय पर स्थित रोजगार कार्यालयों में हजारों आवेदन रिन्यू करवाने के लिए आते थे लेकिन जब से सरकार द्वारा 12वीं पास, रेगुलर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को सक्षम योजना में शामिल कर लिया गया, उसके बाद से इससे रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या कम होने लगी है।

इस योग्यता पर यह मिलता है बेरोजगारी भत्ता

12वीं पास - 900 रुपये प्रतिमाह

ग्रेजुएशन     - 1500 रुपये प्रतिमाह

पोस्ट ग्रेजुएशन- 1500 रुपये प्रतिमाह

नोट:- ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पत्राचार से होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर से है तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाएगा।

सरल पोर्टल के माध्यम से होगा रिन्यूअल

रजिस्ट्रेशन रिन्युअल सरल पोर्टल के माध्यम से होगा। एफिडेविट भी पोर्टल पर ही उपलब्ध है। आवेदनकर्ता को बैंक कॉपी और आधार कार्ड साथ लगाना होगा। 12वीं पास को भी अब बेरोजारी भत्ता देने की बजाय सक्षम योजना में शामिल किया गया है और सक्षम के तहत कभी भी आवेदन किया जा सकता है।

- नृपेंद्र सांगवान, जिला रोजगार अधिकारी, जींद।


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