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हरियाणा पब्लिसिटी के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल कोर्ट में पेश, न्यायिक हिरासत में भेजा

हरियाणा पब्लिसिटी के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल को तीन दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया। जहां उन्‍हें न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं रॉक के भाई ने कहा कि दूसरे राज्‍य में केस ट्रांसफर करवाएंगे।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Fri, 12 Mar 2021 02:19 PM (IST)Updated: Fri, 12 Mar 2021 02:19 PM (IST)
हरियाणा पब्लिसिटी के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल कोर्ट में पेश, न्यायिक हिरासत में भेजा
कोर्ट में पेश करने के लिए रॉकी मित्‍तल को ले जाते।

कैथल, जेएनएन। हरियाणा पब्लिसिटी के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल को शुक्रवार पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब 25 मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में पेश होने के दौरान रॉकी मित्तल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, न्याय की जीत होगी, रावण का वध होगा।

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रॉकी मित्तल को कोर्ट में पेश करने का एक बजकर 30 मिनट का समय था, लेकिन डेढ़ घंटा पहले ही 12 बजे अदालत में पेश कर दिया। वहीं रॉकी मित्तल के छोटे भाई सुरेश कुमार ने बताया कि राजनीतिक साजिश के तहत उसके भाई को फसाते हुए कभी जयपुर तो कभी कहीं ले जाया जाया जा रहा है। छह साल पहले के मामले को अब उजागर किया जा रहा है, जबकि तीन बार पुलिस इसे कैंसल कर चुकी है।

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उन्होंने बताया कि जिस न्यायाधीश ने उसके भाई पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, वह भी कैथल में नियुक्त है, इसलिए यहां उन्हें न्याय मिलने की कम उम्मीद है। वह अपने भाई के इस मामले को प्रदेश से बाहर दूसरी अदालत में शिफ्ट करवाने की मांग करेंगे। उसके भाई को झूठे केस में फंसाकर सरकार को कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि बड़ा नुकसान होेगा। वहीं रॉकी मित्तल के वकील रवि दत्त शर्मा ने का कहना है कि पुलिस ने रॉकी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रॉकी से कोई नीली बत्ती बरामद नहीं हुई है।

ये था मामला

बता दें कि हरियाणा पब्लिसिटी के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल को सिटी थाना पुलिस ने जज से मारपीट के छह साल पुराने मामले में नौ मार्च को पंचकुला स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था। इसी दिन अदालत में पेश कर रॉकी से जज की गाड़ी से उतारी गई नीली बत्ती को बरामद करने के लिए तीन दिन का पुलिस रिमांड लिया था। बुधवार को पुलिस रॉकी को जयपुर लेकर गई, लेकिन नीली बत्ती बरामद नहीं हुई। पुलिस ने रॉकी के खिलाफ नीली बत्ती को खुर्दबुर्द करने की धारा को जोड़ते हुए केस दर्ज कर लिया है। रॉकी के खिलाफ वर्ष 2015 में न्यायाधीश विवेक नासिर ने केस दर्ज करवाया था। आरोप था कि जब वह परिवार सहित रोहतक जा रहे थे तो कैथल जींद रोड बाइपास पर जाम लगा हुआ था। रॉकी ने रास्ता रोकते हुए गाड़ी से नीली बत्ती उतारकर उसके मुंह पर मारी। इस कारण उसे दांत व मुंह पर चोट आई थी। पुलिस ने इस मामले में रॉकी सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।


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