पुल के नीचे पिलरों और सरकारी संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने वाले जाएंगे जेल
पानीपत में एलिवेटेड हाईवे के नीचे पिलरों या फिर किसी सरकारी प्रोपर्टी पर पोस्टर चिपकाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।
जागरण संवाददाता, पानीपत : एलिवेटेड हाईवे के नीचे पिलरों या फिर किसी सरकारी प्रॉपर्टी पर पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसा करने वाले का हरियाणा प्रीवेंशन ऑफ डिफेशमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 की उल्लंघना करने का आरोपित माना जाएगा। उसके खिलाफ अपराधिक केस दर्ज किया जाएगा। इसमें छह महीने की जेल और 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
जिलाधीश सुमेधा कटारिया ने सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और आमजन के लिए आदेश जारी किए हैं। यदि कोई राजनीतिक दल संगठन या व्यक्ति किसी भी तरह की संपत्ति, जीटी रोड के पिलरों, सरकारी और दूसरी प्रोपर्टी की दीवारों को खराब करने में दोषी पाया जाएगा। उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम उक्त अधिनियम की पालना के लिए अपने न्यायिक क्षेत्र में अधिकृत होंगे। संबंधित नगर निगम आयुक्त, एसएचओ, बीडीपीओ, नगर पालिका सचिव उक्त सभी इस अधिनियम की उल्लंघना की रिपोर्ट एसडीएम को देंगे। पुलिस अधीक्षक एक फ्लाइंग स्कवॉड भी तैयार करेंगे।
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इनसो ने चिपकवाए थे पोस्टर
पिछले सप्ताह इनसो कार्यकर्ताओं ने पिलरों पर पोस्टर चिपका दिए थे। इनसो कार्यकर्ताओं ने अगले दिन प्रशासन और संस्थाओं के सामने पहुंचकर गलती मानी थी। उन्होंने इसके बाद सभी पोस्टर खुद उतारे थे।
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