बच्ची से पिता और फुफेरे भाई ने की थी घिनौनी हरकत, कैद की सजा
बच्ची से पानीपत में पिता और पटियाला के राजपुरा में फुफेरे भाई ने दुष्कर्म किया था। 06 पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। अब उन दोनों को सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा।
पानीपत, जेएनएन। चौथी कक्षा की नौ वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के दोषी पिता और फुफेरे भाई को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश शशिबाला चौहान की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों को 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माने के एक लाख रुपये की राशि पीडि़ता को दी जाएगी।
डिप्टी डीए विकास ने बताया कि पंचकूला की एक महिला ने 4 अक्टूबर 2016 को पंचकूला थाने में जीरो एफआइआर दर्ज कराई। 7 अक्टूबर को पानीपत महिला थाना में मामला दर्ज किया। महिला ने बताया कि उसकी चौथी कक्षा में पढऩे वाले नौ साल की बेटी पति के पास आठ मरला चौकी क्षेत्र की एक कालोनी में रहती थी। वह पति से अलग पंचकूला में रह रही थी।
मां को बताई पूरी बात
2 अक्टूबर 2016 को बेटी ने बताया कि पेट में दर्द है। बेटी से पूछा तो बताया कि फुफेरे भाई ने उसके साथ पटियाला के राजपुरा में काफी दिनों तक दुष्कर्म किया। वह शोर मचाती थी तो भाई मुंह बंद कर देता था। पिता ने भी शराब पीकर कई दिनों तक घर पर दुष्कर्म किया।
बेटी बोली-मां मैं दोनों से डर गई थी
दोनों ने धमकी दी कि किसी को बताया तो मार देंगे। वह दोनों से डर गई थी। इसलिए किसी को नहीं बताया। उसे पापा और भाई से डर लगता है। पुलिस ने 16 अक्टूबर को दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने 14 दिसंबर 2016 को कोर्ट में चालान पेश किया।
छह पोक्सो एक्ट के तहत सुनाई सजा
अदालत ने छह पोक्सो एक्ट में दोनों दोषियों को सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। धारा 506 में दोनों को चार-चार साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।