प्रापर्टी टैक्स बिलों की आपत्तियां 5 अप्रैल तक करवाएं दर्ज
निदेशालय ने प्रदेश के सभी नगर निगम व नगर परिषदों को दर्ज आपत्तियों को 15 दिनों अर्थात 20 अप्रैल तक खत्म करने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, पानीपत : गलत प्रापर्टी टैक्स बिलों की आपत्तियां ऑनलाइन व ऑफलाइन पांच अप्रैल तक दर्ज करवाई जा सकती हैं। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसका समय बढ़ाया है। पहले चार मार्च तक आपत्तियां जमा करवाने का समय दिया गया था। निदेशालय ने प्रदेश के सभी नगर निगम व नगर परिषदों को दर्ज आपत्तियों को 15 दिनों अर्थात 20 अप्रैल तक खत्म करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उपभोक्ता को कोई चार्ज नहीं देना। याशी कंपनी ने अपना प्रापर्टी टैक्स का सर्वे पूरा कर लिया है। कंपनी के अनुसार घर-घर प्रापर्टी टैक्स बिल भेजे जा चुके हैं। ऑनलाइन शिकायत पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम पर दर्ज की जा सकती है।
हाउस की बैठक में उठा मामला
प्रापर्टी टैक्स बिल गलत आने का मामला निगम की हाउस की बैठक में उठाया जा चुका है। लोगों की परेशानी को कम करने के लिए बिल ठीक करने प्रापर्टी आइडी बनाने की प्रक्रिया सरल करने की मांग मेयर से लेकर पार्षद तक उठा चुके हैं। बिल ठीक करवाने, आइडी बनवाने में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठ चुका है।
2900 यूनिट ही भर पाए बिल
नगर निगम के 26 वार्डो में 1,42000 यूनिट है। इनमें 2900 यूनिटों ने बिल भरे हैं। 23 करोड़़ से अधिक टैक्स रिकवर किया जा चुका है। 22 करोड़ की डिमांड से अधिक है।
पहले दिन ही सक्षम युवा नहीं पहुंचे वार्डो में
नगर निगम की 30 मार्च हुई बैठक में मेयर अवनीत कौर, विधायक प्रमोद विज, सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट, सहित मौजूद पार्षदों की सहमति से कमिश्नर वत्सल वशिष्ठ ने भरोसा दिलाया था कि वीरवार से शहर के सभी 26 वार्डो में 2-2 सक्षम युवा पहुंचेंगे, लेकिन पहले ही दिन यह योजना सफल नहीं हुई। सक्षम युवा वार्डो में बिल ठीक करवाने के लिए नहीं पहुंचे।
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जिन शहरवासियों को गलत बिल मिले हैं वे अपनी आपत्ति 5 अप्रैल तक दर्ज करवा सकते हैं। इस दौरान उनसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। याशी कंपनी अपना सर्वे पूरा कर चुकी है। प्रापर्टी का मैप भी ऑनलाइन डाला जा चुका है।
वत्सल वशिष्ठ, आयुक्त, नगर निगम, पानीपत।