Move to Jagran APP

Diwali 2021: कुरुक्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, लगातार बढ़ रहा है AQI

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दीपावली धनतेरस क्रिसमस और नववर्ष पर पर पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इसमें 14 जिलों में पटाखों पर बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही अन्य जिलों में वायु गुणवता सूचकांक (एक्यूआइ) का मानक निर्धारित किया था।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Tue, 02 Nov 2021 02:00 PM (IST)Updated: Tue, 02 Nov 2021 02:00 PM (IST)
Diwali 2021: कुरुक्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, लगातार बढ़ रहा है AQI
कुरुक्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध।

कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को भी रोक लगा दी है। प्रशासन ने वायु की गुणवत्ता के मध्यनजर और आमजन के स्वास्थ्य को जहन में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसका फैसला लिया है। अब किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी।

loksabha election banner

जिला दिल्ली एनसीआर से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दीपावली, धनतेरस, क्रिसमस और नववर्ष पर पर पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इसमें 14 जिलों में पटाखों पर बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही अन्य जिलों में वायु गुणवता सूचकांक (एक्यूआइ) का मानक निर्धारित किया था। इसमें पिछले साल का एक्यूआइ 200 आधार माना जाना है। जानकारों की माने तो जिले का एक्यूआइ 250 से 300 के बीच है। पर्यावरणा का यह स्तर हानिकारक की श्रेणी में आता है।

अस्थायी लाइसेंस नहीं किए जाएंगे जारी

डीसी एवं जिलाधीश मुकुल कुमार ने सोमवार को जारी आदेशों में कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत राज्य में एनसीआर में शामिल 14 जिलों में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर पूर्णत प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं एनसीआर के अतिरिक्त ऐसे जिले जिनमें पिछले वर्ष अक्टूबर व नवंबर-2020 में वायु की गुणवत्ता काफी निम्न स्तर पर होने की स्थिति में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए अब जिले में किसी को भी पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। जिले में लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी रोक दी गई है। पहले पूरे जिले में 48 स्टोल देने का फैसला लिया गया था।

बिक्री करते मिलने पर होगी कार्रवाई

डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेशानुसार विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत जिले में किसी भी प्रकार के पटाखों की ब्रिकी को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंडर सेक्शन 51 से 60, अंडर सेक्शन 188 व 1860 के तहत कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

इस साल कब कितना एक्यूआइ रहा

27 अक्टूबर - 216

28 अक्टूबर - 201

29 अक्टूबर - 237

30 अक्टूबर - 228

31 अक्टूबर - 310

01 नवंबर - 260


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.