सौतेली बेटी से पिता ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
यमुनानगर में सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। 15 वर्षीय सौतेले बेटी से 65 वर्षीय पिता ने दुष्कर्म किया। यमुनानगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारवास की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
यमुनानगर, जागरण संवाददाता। भाई को जान से मारने की धमकी देकर 15 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले 65 वर्षीय पिता को दाेषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि सौतेले पिता ने ऐसा घिनौना काम किया है। जिससे बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे दोषी को सख्त सजा देकर ही समाज में सही संदेश दिया जा सकता है। केस की सुनवाई के दौरान 12 लोगों की गवाही हुई। नाबालिग की गवाही व फारेंसिक लैब की रिपोर्ट सजा का मुख्य आधार रही।
यह था मामला
महिला थाना पुलिस यमुनानगर ने 13 मार्च 2019 को जिला बाल संरक्षण की कार्यकारी अधिकारी आंचल की शिकायत पर फर्कपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक कालोनी निवासी कमल शर्मा के खिलाफ सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने का केस दर्ज किया था। बाल कल्याण समिति को दी शिकायत में किशोरी ने कहा कि पिछले दो साल से उसका सौतेला पिता उसके साथ गलत काम कर रहा है। इस बारे में किसी को बताने पर उसे व उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस बारे में उसने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी को बताया था। जिसने बाल कल्याण समिति को सूचना दी। जिसके बाद समिति की टीम ने किशोरी की काउंसलिंग की।
कैंसर से हो गई थी पीड़िता की मां की मौत
पीडि़ता के मुताबिक उसकी मां ने कमल शर्मा से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद मां की कैंसर से मौत हो गई थी। जिसके बाद वह अपने बड़े भाई के साथ सौतेले पिता कमल शर्मा के घर में रह रही थी। पीड़िता के मुताबिक घर के नजदीक ही सौतेले पिता ने दुकान कर रखी थी। स्कूल से आने के बाद जब वह घर में अकेली होती, तो सौतेला पिता घर पहुंच जाता और उसके साथ गलत काम करता था। पड़ोसन को वारदात के बारे में बताने पर उसने मदद का आश्वासन दिया था।