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बच्‍ची से दुष्‍कर्म का प्रयास, कोर्ट ने कहा, लड़कियों के प्रति बढ़ रहे अपराध के मद्देनजर दोषी को सख्त सजा जरूरी

यमुनानगर में टाफी का लालच देकर बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। दोषी को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषी पर लगाया 15 हजार जुर्माना ना देने पर भुगतनी पड़ेगी एक साल अतिरिक्त सजा।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Fri, 13 Aug 2021 03:46 PM (IST)Updated: Fri, 13 Aug 2021 03:46 PM (IST)
बच्‍ची से दुष्‍कर्म का प्रयास, कोर्ट ने कहा, लड़कियों के प्रति बढ़ रहे अपराध के मद्देनजर दोषी को सख्त सजा जरूरी
बच्‍ची से दुष्‍कर्म के प्रयास में सजा।

जगाधरी (यमुनानगर), संवाद सहयोगी। गली में खेल रही पांच साल की बच्ची को टाफी का लालच देकर दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी 39 वर्षीय अशोक कुमार कोर्ट ने सात साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुमाने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की सजा का प्रावधान है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है।

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कोर्ट ने कहा कि लड़कियों के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों के मद्देनजर दोषी को सख्त सजा देकर ही समाज को संदेश दिया जा सकता है। दोषी द्वारा किए गए कृत्य से स्पष्ट है कि लड़कियां पड़ोस में भी सुरक्षित नहीं है। पांच साल की बच्ची के साथ गलत काम करने का प्रयास कर दोषी ने पीडि़ता के दिमाग पर ताउम्र का जख्म दिया है। इसलिए दोषी किसी भी सूरत में माफी के लायक नहीं है। पुलिस ने बच्ची की दादी की शिकायत पर केस दर्ज किया था।

थाना छप्पर पुलिस ने 21 नवंबर 2018 को अशोक के खिलाफ बच्ची से गलत हरकत करने व घर उठाकर ले जाने का केस दर्ज किया था। शिकायकर्ता के मुताबिक उसकी पौती बच्चों केे साथ गली में खेल रही थी। शाम को करीब छह बजे उनका पड़ोसी अशोक वहां पहुंच गया। जो बच्ची को टॉफी का लालच देकर गोद में उठाकर अपने घर ले गया। इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया। गली में खेल रहे बच्चों ने इसकी सूचना उन्हें दी। बच्ची के परिजनों ने जबदस्ती अशोक के घर का दरवाजा खोला, तो वह उसके साथ गलत हरकत कर रहा था।


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