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नौवीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्‍कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई कठोर कारवास की सजा

यमुनानगर में नौवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण करके दुष्‍कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने टिप्‍पणी करते हुए कहा कि दोषी को सख्‍त सजा समाज को संदेश।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 05:05 PM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 05:05 PM (IST)
नौवीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्‍कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई कठोर कारवास की सजा
कोर्ट ने दुष्‍कर्म के दोषी को 20 साल कठोर करावास की सजा सुनाई।

जगाधरी (यमुनानगर), संवाद सहयोगी। शादी का झांसा देकर नौवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी हरिनगर कालोनी नूरवाला पानीपत निवासी संदीप (चांदपुर में किराएदार) को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास व 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने पड़ेगी। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। सजा सुनने के बाद दोषी ने बच्चों की परवरिश का हवाला देते हुए रहम की अपील की। जिसे कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए दोषी को सख्त सजा देकर ही समाज को सही संदेश दिया जा सकता है। फर्कपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक कालोनी निवासी महिला (पीडि़ता की रिश्तेदार) की शिकायत पर 19 जून 2019 को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

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दूर की रिश्तेदारी में पीडि़ता का मामा था दोषी

पुलिस जांच में सामने आया था कि दोषी संदीप, पीडि़ता का दूर की रिश्तेदारी में मामा लगता था। यही वजह है कि उसका पीडि़ता की नातिन के घर आना जाना था। जांच में यह भी सामने आया था कि वह दो बच्चों का पिता था। मूल रूप से पानीपत के नुरवाला का रहने वाला संदीप चांदपुर में किराए का मकान लेकर रहता था। जबकि उसकी पत्नी, बच्चों के साथ नूरवाला में रह रही थी। जिन दिन वारदात हुई, उन दिनों पत्नी बच्चों के साथ यमुनानगर में ही आई हुई थी।

रिश्तेदारी में छूट्टियां बिताने आई थी पीडि़ता

पुलिस को दी शिकायत में महिला ने कहा था कि बिलासपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में उसकी नातिन पांच जून 2019 को छुट्टियां बिताने के लिए घर आई थी। 16 जून को करीब साढ़े 11 बजे उनकी नातिन घर के पास दुकान पर सामान लेने गई थी। जो कि वापिस नहीं आई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि हरि नगर कालोनी नूरवाला पानीपत निवासी भी उसी दिन से गायब है। पुलिस ने जब गहतना से मामले की छानबीन शुरू की, तो 22 जून को पुलिस ने पीडि़ता व आरोपित को दामला स्थित एक मकान से बरामद किया। मेडिकल जांच में पीडि़ता के साथ गलत काम होना पाया गया, तो पुलिस ने इसमें दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।


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