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कोरोना का कहर जारी, अब पाबंदियों के बीच करनी होगी शादियां, ई-मेल पर मिलेगी अनुमति, जाने नई गाइडलाइन

हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बढ़ रहे मामले के कारण अब पाबंदियों के बीच शादियों का आयोजन होगा। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब ऐसे में शादियों के लिए अनुमति कैसे लेनी है। इस रिपोर्ट से जानें।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Fri, 14 Jan 2022 05:41 PM (IST)Updated: Fri, 14 Jan 2022 05:41 PM (IST)
कोरोना का कहर जारी, अब पाबंदियों के बीच करनी होगी शादियां, ई-मेल पर मिलेगी अनुमति, जाने नई गाइडलाइन
कोरोना के कारण अब पाबंदियों के बीच करनी होगी शादियां।

अंबाला, जागरण संवाददाता। खरमास मकर सक्रांति के दिन से समाप्त होता है और हिंदू मान्यता के अनुसार इसके बाद ही परिवार में कोई शुभकार्य होते हैं। इस बार मकर सक्रांति के बाद जनवरी महीने में शादी की चार तिथियां शुभ मानी गई है। जनवरी 2022 में 22, 23, 24 और 25 जनवरी को शुभ विवाह का मुहूर्त है। अब लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। बाजार में दुकानें भी सायं 6 बजे बंद करने का आदेश है। शादी ब्याह के लिए सीमित संख्या में कार्यक्रम किए जाने के आदेश है। इस सख्ती के बाद फरवरी की चार तिथियों में रात के समय की करीब 20 बुकिंग कैंसिल हो गई। साथ ही 9 वैवाहिक कार्यक्रम रात की बजाय अब दिन में ही सीमित संख्या के बीच होगी। प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों में किसी तरह की भीड़ न एकत्र होने पाए इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट से लेकर संबंधित थाने की पुलिस की जिम्मेदारी तय कर दिए हैं।

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इस मेल आइडी पर मांगे अनुमति

Dcamb @ hry.nic.in

Madcambala2020 @ gmail.com

Dcambala @ gmail.com

Sdmambalacantt @ gmail.com

Sdmambala @ gmail.com

Sdmbarara @ gmail.com

Sdmnaraingarh @ yahoo.com

निर्धारित प्रोफार्मा पर मांगी होगी परमिशन

शादी ब्याह और पारिवारिक कार्यक्रम के लिए निर्धारित प्रोफार्मा पर जानकारी देकर अनुमति मांगनी होगी। इसमें लड़का और लड़की पक्ष, कहां का रहने वाला है, कार्यक्रम स्थल, कितने लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे और बिना मास्क और वैक्सीन की कंपलीट डोज वालों के आने पर पाबंदी होने संबंधी शपथ पत्र भी देना होगा।

संबंधित क्षेत्र के एसएचओ को भी ट्रांसफर होगी सूचना

डीसी अथवा एसडीएम कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद संबंधित थाने के एसएचओ को भी सूचना जाएगी। पुलिस की भी जिम्मेदारी होगी कि वह चेक करें कि जो सूचनाएं देकर अनुमति ली गई है क्या कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, यदि हो रहा है तो तुरंत ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बताना होगा।


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