हरियाणा में कोरोना विस्फोट, अंबाला सहित पांच जिलों में लाकडाउन जैसे हालात, लगी पाबंदियां, सीएम ने ली बैठक
Haryana Covid Guideline हरियाणा में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। अंबाला सहित हरियाणा के 5 जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन जिलों में नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ कुछ अन्य पाबंदियां भी लगाई गई हैं। नई गाइडलाइंस जानने के लिए ये रिपोर्ट पढ़ें।
पानीपत, जेएनएन। Haryana Covid News: हरियाणा में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। बीते दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। जिसके चलते हरियाणा के कई जिलों में लाकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अंबाला समेत पांच जिलों में कई पाबंदियां लगाई गई है। सिनेमा हाल, मलटीप्लेक्स, थियेटर्स को बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं दुकाने को खोलने और बंद करने के समय में भी बदलाव किया गया है। कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। क्या कुछ बदलाव हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे इस रिपोर्ट को पढ़ें और जानें...
सीएम मनोहर लाल ने की वीडियो कांफ्रेंसिंग
हरियाणा में अंबाला सहित पांच जिले कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। अंबाला के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए की कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। साथ ही जिलों में आक्सीजन प्लांट, अस्पताल एवं अन्य आवश्यक उपकरण की समीक्षा करना भी सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखें।
नाइट कर्फ्यू के साथ ये पाबंदियां रहेंगी जारी
अंबाला सहित पांच जिलों में नाइट कर्फ्यू रात 11:00 से सुबह 5:00 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में 50 से ज्यादा लोग एक समय में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तमाम स्कूल-कालेज, आइटीआइ, कोचिंग इंस्टीट्यूट, पालिटेक्निक, प्रशिक्षण संस्थान, लाइब्रेरी, आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच 12 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। अंतिम संस्कार में 50 और शादियों में 100 लोग एक समय में इकट्ठे हो सकेंगे।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट और बार
वहीं बार और रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। बाजार, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थल सहित तमाम सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। 15 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। वहीं एक स्थान पर 100 से अधिक लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अगर इससे अधिक लोग एक जगह इक्ट्ठा होना चाहते हैं तो उन्हें उपायुक्त से मंजूरी लेनी होगी।