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कांग्रेसी प्रत्याशी की गोसअली में बिना परमिशन जनसभा, दो पर केस

विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुहल्ला गोसअली शाह में लोगों ने बिना परमिशन कांग्रेस प्रत्याशी संजय अग्रवाल की जनसभा करा दी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Oct 2019 08:02 AM (IST)Updated: Sun, 20 Oct 2019 08:02 AM (IST)
कांग्रेसी प्रत्याशी की गोसअली में बिना परमिशन जनसभा, दो पर केस
कांग्रेसी प्रत्याशी की गोसअली में बिना परमिशन जनसभा, दो पर केस

जागरण संवाददाता, पानीपत : विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुहल्ला गोसअली शाह में लोगों ने बिना परमिशन कांग्रेस प्रत्याशी संजय अग्रवाल की जनसभा करा दी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने गोसअली मुहल्ले के दो लोगों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण के रूल 2000 की धारा 3, 4, 5 और आइपीसी की धारा 188 में मुकदमा दर्ज करा दिया है।

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जनककुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट एफएसटी-4 पानीपत ने बताया कि शुक्रवार को वे शहर के निरीक्षण पर थे। गोसअली मुहल्ले में देर रात को जनसभा चल रही थी। उन्होंने जांच पड़ताल की तो मोहम्मद शोएब और मुस्तकीम ने जनसभा करा रखी थी। पानीपत शहरी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी संजय अग्रवाल और करीब 150 अन्य लोग मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम की अनुमति नहीं ले रखी थी। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन है। इसमें लाउडस्पीकर से जनसभा को संबोधित किया जा रहा था। पुलिस सूचना मिलने पर पहुंची। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जनक कुमार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया।


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