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Child Marriage: कैथल में रुकवाई नाबालिग की शादी, अधिकारी ने मौके पर पहुंच की कार्रवाई

कैथल में नाबालिग की शादी की सूचना मिलने के बाद बाल विवाह निषेध की जिला अधिकारी सुनीता शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। नाबालिग किशोरी की आयु 17 साल है। बारात सफीदों से पहुंची थी। यहां पर दो बहनों की शादी थी।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Sun, 12 Sep 2021 02:21 PM (IST)Updated: Sun, 12 Sep 2021 02:21 PM (IST)
Child Marriage: कैथल में रुकवाई नाबालिग की शादी, अधिकारी ने मौके पर पहुंच की कार्रवाई
कैथल में अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया गया बाल विवाह।

कैथल, जागरण संवाददाताकैथल में बाल विवाह रुकवाने का मामला सामने आया है। बाल विवाह निषेध जिला अधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया। कलायत के गांव मटौर में बाल विवाह निषेध की टीम ने रविवार को नाबालिग की शादी रूकवाई। नाबालिग की शादी की सूचना मिलने के बाद बाल विवाह निषेध की जिला अधिकारी सुनीता शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। नाबालिग किशोरी की आयु 17 साल है। बारात सफीदों से पहुंची थी। यहां पर दो बहनों की शादी थी। बड़ी बहन के साथ छोटी का भी विवाह रचाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद टीम ने कलायत पुलिस के सहयोग से गांव में पहुंचकर रेड की। आयु संबंधित कागजात देखे तो किशोरी की आयु कम मिली। इसके बाद विवाह रोक दिया गया। 

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स्वजन बोले, नियम की नहीं थी जानकारी

बाल विवाह निषेध की जिला अधिकारी सुनीता शर्मा ने बताया कि गांव मटौर में नाबालिग की शादी सूचना पर रेड की गई। जिसमें कागजों में किशोरी का आयु कम मिली है। शर्मा ने कहा कि जब स्वजनों से किशोरी की शादी को लेकर उसे स्वजनों से जानकारी मांगी तो स्वजनों ने 18 साल से कम उम्र में शादी न करने के नियम की जानकारी नहीं होने की बात कही। उनका कहना था कि यदि उन्हें इस नियम की जानकारी होती को वह अपनी नाबालिग लड़की की शादी न करते। उसकी शादी आयु पूरी होने के बाद ही करते।

बाल विवाह निषेध की जिला अधिकारी सुनीता शर्मा ने दो लड़कियों की शादी के दौरान दूसरी लड़की की आयु 18 साल की आयु से अधिक थी। ऐसे में उसकी शादी को नहीं रोका गया। अधिकारी ने बताया कि किशाेरी ने पिछले साल ही दसवीं पास की है। उसने बताया कि नाबालिग के दूल्हे की आयु की उन्हें जानकारी नहीं है। इस पर सोमवार को जानकारी हासिल की जाएगी।


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