हरियाणा पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, नौदीप कौर से जेल में नहीं कर सके मुलाकात
भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर हरियाणा के करनाल पहुंचे। यहां नौदीप कौर से जेल में नहीं मिल सके। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार के संकेत पर उन्हें मिलने नहीं दिया गया। अब अदालत का सहारा लिया जाएगा।
करनाल, जेएनएन। करनाल जिला जेल में बंद नौदीप कौर से मिलने भीम आर्मी प्रमुख बुधवार को चंद्रशेखर करनाल पहुंचे। नियमों का हवाला देते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें मुलाकात नहीं करने दी। इसके चलते उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। वह जिला सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त निशांत यादव से मिलने पहुंचे लेकिन यहां भी सफल नहीं हो पाए। डीसी के मीङ्क्षटग में व्यस्त होने के चलते उन्होंने सीटीएम से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि नौदीप कौर से मिलने की इजाजत कमिश्नर स्तर पर ही ली जा सकती है। इसमें दो-तीन दिन लग सकते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर को बिना मुलाकात लौटना पड़ा। इस दौरान भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष कमल बराड़ा व जिलाध्यक्ष विशाल सभ्रवाल आदि उपस्थित रहे।
वकील को भी संदेश नहीं दे सकती नौदीप
जेल से बाहर चंद्रशेखर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक नौदीप कौर को पढऩे व लिखने के लिए किताबें तक मुहैया नहीं कराई जा रहीं। वह अपने वकील तक भी संदेश नहीं दे सकतीं। उनके साथ पुलिस द्वारा टार्चर की भी बात सामने आई थी। उनसे मिलना चाहते थे लेकिन सरकार के ईशारे पर मिलने नहीं दिया गया। मामला सीएम तक ले जाएंगे। फिर भी अनुमति नहीं दी तो जनता के बीच जाएंगे। अदालत का भी सहारा लेंगे। नौदीप के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, यह अधिकारों का हनन है। नियमानुसार सुविधाएं नौदीप को मिलें। उन्हें आशंका है कि नौदीप के साथ कुछ सही नहीं हो रहा। शायद इसीलिए उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। नौदीप से मिलने को लेकर प्रक्रियानुसार अनुमति मांगी थी लेकिन कोई जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा गया। जरूरत पड़ी तो आंदोलन को तैयार हैं। अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है।
नौदीप कौर पर चल रहे तीन मामले
पंजाब के मुक्तसर के गियादढ़ गांव वासी 23 वर्षीय नौदीप पर तीन मामले चल रहे हैं, जिनमें हत्या का प्रयास और जबरन वसूली के प्रयास के आरोप शामिल हैं। नौदीप के खिलाफ दर्ज एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी गई। उनके वकील ने यह जानकारी दी। नौदीप को फिलहाल करनाल जेल ही रहना होगा क्योंकि एक अन्य मामले में उनकी जमानत याचिका एक सत्र अदालत ने खारिज कर दी है।
नियमानुसार दो मुलाकात की जा चुकी : जेल अधीक्षक
जेल अधीक्षक अमित कुमार भादो का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा बनाए गए नियमानुसार नौदीप की यहां आने के बाद दो बार स्वजनों से मुलाकात हो चुकी है। अब नियमानुसार उनसे मुलाकात नहीं की जा सकती। उन्हें अनुमति देना प्रदेश सरकार के स्तर का मामला है। इसी के चलते भीम आर्मी प्रमुख की भी मुलाकात नहीं कराई गई।
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