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बैंक्वेट हॉल उड़ा रहे निगम के नियमों की धज्जियां

शहर में बने बैंक्वेट हॉल नगर निगम के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। निगम के अधिकारी इन बैंक्वेट हॉलों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शादी समारोहों में रात दो बजे तक डीजे के शोर गूंजते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। पुलिस अधिकारी इन बैंक्वेट हाल के संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Mar 2020 09:16 AM (IST)Updated: Wed, 04 Mar 2020 09:16 AM (IST)
बैंक्वेट हॉल उड़ा रहे निगम के नियमों की धज्जियां

जागरण संवाददाता, पानीपत :

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शहर में बने बैंक्वेट हॉल नगर निगम के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। निगम के अधिकारी इन बैंक्वेट हॉल पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शादी समारोह में रात दो बजे तक डीजे के शोर गूंजते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। पुलिस अधिकारी इन बैंक्वेट हाल के संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

पानीपत शहर में 35 से अधिक बैंक्वेट हॉल हैं। सबसे ज्यादा सेक्टर 24-25 में 15 बैंक्वेट हाल में शादियां आयोजित होती है। इन बैंक्वेट हॉल के पास नगर निगम की एनओसी तक नहीं है। फायर ब्रिगेड का लाइसेंस तक नहीं बना हुआ है। पार्किंग की सुविधा भी नहीं है। बाईपास रोड पर जाम लगा रहता है। ट्रैफिक जाम होने के बाद भी पुलिस जाम खुलवाने भी नहीं आती है। लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अनेक बार हादसे हो जाते हैं।

प्रभावित हो रही बच्चों की पढ़ाई

बैंक्वेट हॉल में आयोजित होने वाले शादी समारोह में डीजे के शोर पर लोग नाचते गाते हैं। इससे सेक्टर मलिक एंक्लेव, भगत सिंह एंक्लेव, बसंत कुंज व रिसालू रोड पर रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। उनकी नींद भी हराम हो जाती है। पुलिस की चेतावनी बैंक्वेट हॉल के संचालकों पर बेअसर साबित हो रही है। 100 नंबर पर करते हैं कॉल

बैंक्वेट हॉलों में डीजे बंद करवाने के लिए लोग रात को पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर फोन करते हैं। कंट्रोल रूम संबंधित चांदनी बाग थाने को इसकी सूचना देता है। पुलिसकर्मी के कार्रवाई न करने से मध्य रात्रि दो बजे तक डीजे का शोर गूंजता रहता है। लोहाटी और अशोक भान की खंडपीठ का ये फैसला

भारतीय संविधान के भाग तीन में वर्णित मूल अधिकार अनुच्छेद-21 के मद्देनजर 18 जुलाई सन् 2005 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आरसी लोहाटी और न्यायमूर्ति अशोक भान की खंडपीठ ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तेज आवाज करने वाले डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 290, इनवॉयरन्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट-1986 की धारा 15 रूल 2000 की धारा 3-4 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा बोर्ड की परीक्षा शुरू

डीजे के शोर से सबसे अधिक परेशानी बोर्ड परीक्षार्थियों को हो रही है। सीबीएसई की परीक्षा फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई। हरियाणा बोर्ड की दसवीं व बारहवीं की परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई। डीजे के शोर का असर पढ़ाई पर पड़ रहा है। बच्चे परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। वर्जन :

बैंक्वेट हॉल को ट्रेड लाइसेंस दिया हुआ है। इनके नक्शे पास होने का प्रावधान नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। फायर की एनओसी नहीं होने पर बैंक्वेट हॉल के संचालकों पर कार्रवाई होगी।

ओमप्रकाश, आयुक्त नगर निगम।


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