ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देन के लिए मिलेंगे पुरस्कार, 10 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन
जागरण संवाददाता पानीपत राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने तथा बिजली खपत को क

जागरण संवाददाता, पानीपत : राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने तथा बिजली खपत को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कार के तौर पर दो लाख रुपये तक के मिलेंगे। इच्छुक लाभार्थी 10 फरवरी तक अपने आवेदन जमा करवा सकेंगे। डीसी सुशील सारवान ने बताया कि नए-नए उपकरण के अस्तित्व में आने के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बिजली बनाने के परंपरागत स्त्रोत भी उसी तेजी से घटते जा रहे हैं। ऐसे में उर्जा संरक्षण के लिए सौर उर्जा का उपयोग ही उर्जा संरक्षण का साधन है। डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा उर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सरकार के निर्णय के अनुसार बड़े औद्योगिक व व्यवसायिक संस्थानों (एक मेगावाट से अधिक लोड के उपभोक्ता को) पुरस्कार राशि के तौर पर सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं, पंजीकृत एमएसएमई औद्योगिक संस्थान (बड़े औद्योगिक व छोटे औद्योगिक) जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक है, उन्हें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 50 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 25 हजार रुपये प्रशस्ति पत्र व शील्ड दी जाएगी। जिनका कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट से एक मेगावाट तक है, उन्हें प्रथम पुरस्कार के तौर पर एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। डीसी ने कहा कि जिनका कनेक्टेड लोड एक मेगावाट या इससे अधिक है, उन्हें प्रथम पुरस्कार के तौर पर दो लाख रुपये व द्वितीय पुरस्कार के तौर पर एक लाख रुपये प्रशस्ति पत्र व शील्ड दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उर्जा सरक्षंण, अक्षय उर्जा व उर्जा की बचत हेतु नई तकनीक व अविष्कारों में प्रथम पुरस्कार के तौर पर दो लाख व द्वितीय पुरस्कार के तौर पर एक लाख रुपये दिए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ उर्जा लेखा परीक्षा/ ग्रीन बिल्डिग/ ईसीबीसी कार्यान्वयन फर्म/ एजेंसियों में प्रथम व द्वितीया स्थान प्राप्त करने पर प्रशस्ति पत्र के साथ शील्ड दी जाएगी। 24 तक दस्तावेज करा सकेंगे जमा-- नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग व हरेडा द्वारा सोलर वाटर पंपिग सिस्टम के लिए 27 दिसंबर 2021 को प्रदेश सरकार के सरल पोर्टल पर थ्री एचपी से 10 एचपी तक लगभग नौ हजार सोलर पंपों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटियों को 24 जनवरी तक दूर करवा सकते हैं। इसकी रिपोर्ट जरूरी दस्तावेज के साथ एडीसी कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवा सकेंगे। डीसी सुशील सारवान ने बताया कि सोलर पंप के लिए किसानों द्वारा 25 प्रतिशत लाभार्थी हिस्से को आनलाइन और आफलाइन के माध्यम से चालान द्वारा जमा कराई थी। उन किसानों द्वारा 25 प्रतिशत लाभार्थी हिस्से को जमा करने के पश्चात जो विसंगतियां रह गई थीं, वे किसान दोबारा से सरल पोर्टल पर जाकर जमा राशि सत्यापित करवाएं व अन्य विसंगतियां जो भी हों, उनको ठीक करवाएं।
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