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दुकानदार सावधान, प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग मिलने पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना, इनकी बिक्री पर रहेगी रोक

अंबाला में प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग मिलने पर निगम अब 25000 रूपये तक जुर्माना वसूलेगा। नगर निगम आयुक्त कार्यालय से बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक 30 सितंबर 2021 की तारीख़ से 75 माइक्रोन से कम मोटाई के कैरी बैग का विनिर्माण आयात भंडारण वितरण विक्री और उपयोग का निषेध है।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Wed, 08 Dec 2021 10:06 PM (IST)Updated: Wed, 08 Dec 2021 10:06 PM (IST)
दुकानदार सावधान, प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग मिलने पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना, इनकी बिक्री पर रहेगी रोक
अंबाला नगर निगम प्लास्टिक बैग मिलने पर वसूलेगा 25 हजार रुपये जुर्माना।

अंबाला, जागरण संवाददाता। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (संशोधित) नियम, 2021 के अंतर्गत नगर निगम ने विभिन्न मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, आयात, भंडारण, विरतण, बिक्री और उपयोग को पूर्ण रुप से प्रतिबंधित कर दिया है। अब अगर किसी के पास मानकों के विपरीत 100 ग्राम से अधिक भार में कैरी बैग पाए गये तो 500 रुपये जुर्माना होगा। जबकि 10 किलोग्राम से अधिक भार में पालीथिन पायी गई तो 25000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। नगर निगम आयुक्त कार्यालय से बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 30 सितंबर 2021 की तारीख़ से 75 माइक्रोन से कम मोटाई के कैरी बैग का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्री और उपयोग का निषेध है। जबकि 31 दिसम्बर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग काे निषेध कर दिया जायेगा।

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इनकी बिक्री पर लगेगी रोक 

30 सितंबर 2021 से गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होगा । 1 जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित होगा। प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल ) की सजावटी सामग्री भी पूर्ण प्रतिबंध होगी।

प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रो, ट्रे ,कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द- गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फ़िल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पेकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्राईटर आदि शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक के कैरी बैग, एकल-प्रयोग-प्लास्टिक, थर्मोकोल की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है।

ये है जुर्माने की धनराशि

वजन                                                               जुर्माना

100 ग्राम तक                    500/- रुपये

101 ग्राम से 500 ग्राम तक        1500/-रुपये

501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक         3000/- रुपये

1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक 10,000/-

5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक 20,000/- रुपये

10 किलो से अधिक 25,000/- रुपये


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