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तो इस वजह से खाली करना होगा बहू को सास का घर, अंबाला डीसी कोर्ट का फैसला

अंबाला में बहू ने सास का परेशान किया। सास अंबाला के डीसी कोर्ट पहुंच गई। यहां पर याचिका लगाई। बहू की बात कोर्ट के सामने रख दी तो कोर्ट ने बहू को घर खाली करने का आदेश दे दिया है।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Fri, 04 Jun 2021 05:59 PM (IST)Updated: Fri, 04 Jun 2021 05:59 PM (IST)
तो इस वजह से खाली करना होगा बहू को सास का घर, अंबाला डीसी कोर्ट का फैसला
गांव नहोनी की महिला रोशनी देवी की शिकायत पर

अंबाला, जेएनएन। अंबाला में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। घरेलू कलह की वजह से एक बुजुर्ग महिला डीसी कोर्ट पहुंच गई। यहां पर अपनी बहू की करतूत उजागर की। पूरे मामले की सुनवाई के बाद डीसी कोर्ट ने बहू को घर से जाने का आदेश दिया।

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गांव नहोनी की महिला रोशनी देवी की शिकायत पर डीसी अंबाला की कोर्ट ने उनकी बहू रानी को शिकायतकर्ता का घर खाली करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में रोशनी देवी ने डीसी की कोर्ट में याचिका डाली थी। रोशनी देवी की ओर से एडवोकेट साहिल गोयल ने पैरवी की थी।

उल्लेखनीय है कि महिला रोशनी देवी का बेटा कुलदीप लापता हो गया था, जिस पर जनवरी 2018 में मुलाना थाना में केस दर्ज किया गया था। उसका कुछ पता नहीं चला, जबकि इसी के चलते उसके पिता की भी मौत हो गई थी। इसी बीच कुलदीप की पत्नी रानी ने ससुराल को छोड़ दिया था। इसके बाद महिला जुलाई 2020 में रानी वापस अपने ससुराल आ गई। इस दौरान उन्होंने रोशनी देवी से झगड़ा करने लगी, जबकि आत्महत्या की भी धमकी देने लगी। इसी पर रोशनी देवी ने डीसी कोर्ट में याचिका लगाई थी।

एडवोकेट साहिल गोयल ने बताया कि शिकायत पर महिला रानी को रोशनी देवी का मकान खाली करने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में सारे दस्तावेज पेश किए गए थे।

पहले भी सामने आया था एक ऐसा ही मामला

अंबाला में कुछ महीने पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। हालां‍कि इस मामले में बुजुर्ग पिता ने खुद ही फैसला ले लिया था। मामला गांव बेरखेड़ी का था। बुजुर्ग पिता ने बेटे को बेदखल कर दिया था। बुजुर्ग की बहू और उसके दो पोतों को टेंट में रहना पड़ा था। इसके बाद बेटा उन्‍हें छोड़कर फरार हो गया था। बाद में महिला के भाई ने हाईकोर्ट जाकर इंसाफ के लिए कहा था। भाई का कहना था कि बेटे की सजा बहू और पोतों को न दी जाए।


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