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31 सीटों पर अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव, 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित

अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 31 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इसमें 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Thu, 19 Mar 2020 01:13 PM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2020 01:13 PM (IST)
31 सीटों पर अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव, 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित
31 सीटों पर अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव, 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित

पानीपत/अंबाला, जेएनएन। अंबाला छावनी नगर परिषद में चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वार्डों का परिसीमन भी किया जाने लगा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर से पहले नगर परिषद के चुनाव होने की पूरी संभावना है। 31 सीटों के लिए चुनाव होने है। करीब दो लाख से अधिक वोटर मतदाताओं का भविष्य तय करेंगे। हालांकि नगर परिषद को चुनाव की तिथि की घोषणा ना हुई हो। लेकिन वार्डों का परिसीमन शुरू कर दिया गया है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी। 

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ऐसे होंगे पार्षदों के चुनाव 

सदर नगर परिषद में कुल 31 वार्ड होंगे। जिनमें से 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इन 11 मे से दो वार्ड 2 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 6 वार्ड अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए। 2 वार्ड पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रकार कुल 12 वार्ड ही ओपन होगे। जिनमें सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ सकते है। हालांकि इनमें भी आरक्षित जाति के व्यक्ति अगर चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं।

पहली बार होंगे नगर परिषद के चुनाव 

पिछले साल ही नगर परिषद नगर निगम से अलग हुआ था। पहले नगर निगम के 31 वार्ड बनाए गए थे। लेकिन इस बार यह वार्डों के बढऩे की उम्मीद है। इसके लिए वार्डों का परिसीमन भी शुरू कर दिया गया है। करीब दो लाख वोटर है। जिनको लेकर वार्ड बनाए जाने है। इसी महीने वार्डों का परिसीमन भी पूरा कर रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। 

2011 जनगणना के आधार पर डेढ लाख वोटर 

2011 की जनगणना के अनुसार अंबाला की जनसंख्या करीब डेढ़ लाख है। इसमें अनुसूचित जाति की संख्या 20 हजार 412 है। लेकिन अब करीब 50 हजार से अधिक मतदाता बढ़ गए है। करीब दो लाख से ऊपर मतदाता अंबाला छावनी नगर परिषद के चुनाव मे मतदान करेंगे। 

सितंबर तक करवाने होंगे चुनाव : हेमंत कुमार

हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया की गत वर्ष हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन कर अब यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि नगर निगमों के मेयर की तर्ज पर अब नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के प्रधानों /अध्यक्षों का चुनाव भी वोटरों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। न की निर्वाचित हुए पार्षदों द्वारा। इसके लिए भी इस वर्ष होने वाले नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में से ड्रा कर चयन किया जाएगा कि कौन सी नगर पालिका और  नगर परिषद का पद महिला, अनुसूचित जाति की महिला, पिछड़े वर्ग  की महिला, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिए किया जाना है। अंबाला सदर नगर परिषद् जिसे 11 सितम्बर, 2019 को अधिसूचित किया गया था। पहले आम चुनाव एक वर्ष के भीतर करवाने का कानून है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 12(2) में प्रावधान है अर्थात यह आगामी 10 सितंबर, 2020 तक करवाए जाने चाहिए।


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