नियम 134ए: दाखिला लेने वाले छात्रों के भविष्य पर लटकी तलवार, विभाग ने लिया ये बड़ा फैसला
हरियाणा में नियम 134ए के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों की राह अब और मुश्किल होने वाली है। निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों के अभिभावकों की सालाना आय की जांच विभाग करने जा रहा है। वार्षिक आय चेक करने के लिए जिला स्तर पर जल्द बनाई जाएगी कमेटियां।
कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। शिक्षा विभाग अब अपने स्तर पर जिलेभर के नियम 134-ए की परीक्षा में पास हुए सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय का सत्यापन करेगा। इसके लिए विभाग की ओर से जल्द ही जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जो प्रतिदिन विभाग के कार्यालय में अभिभावकों की वार्षिक आय का सत्यापन करेगी।
नियम 134-ए के जिला को-आर्डिनेटर सुखदेव सिंह ने बताया कि जिलेभर में नियम 134-ए के तहत ली गई परीक्षा में 3565 विद्यार्थी पास हुए थे। इनमें से 2274 विद्यार्थियों का विभाग की ओर से जारी पहले ड्रा में नाम शामिल था। इनमें से 1348 विद्यार्थियों ने अलाट हुए स्कूलों में अपना दाखिला करवा लिया है। वहीं 672 रिजेक्ट और 254 पेंडिंग पड़े हुए है। इसके अलावा दूसरे ड्रा में 1291 विद्यार्थियों का नाम आना अभी बाकी है। शिक्षा विभाग के अभिभावकों की वार्षिक आय के सत्यापन वाले फैसले से उन सभी विद्यार्थियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। जिन्होंने स्कूलों में दिए अपने इनकम सर्टिफिकेट में परिवार पहचान पत्र से कम वार्षिक आय दर्शाई है। ऐसे में नियम 134-ए के तहत उन विद्यार्थियों को स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। जिनके अभिभावकों ने परिवार पहचान पत्र और इनकम सर्टिफिकेट में अलग-अलग वार्षिक दर्शाई होगी।
तीन सदस्यीय कमेटी करेगी जांच
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभिभावकों का रिकार्ड चेक करने के लिए विभाग की ओर से तीन सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। जो नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला ले चुके और लेने वाले अभिभावकों की वार्षिक आय चेक करेंगी।
ऐसे होगा आय का सत्यापन
जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री ने बताया कि नियम 134-ए के तहत जिलेभर में पास हुए विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र के साथ मिलान कर किया जाएगा। इनमें निजी स्कूलों में दाखिला हो चुके विद्यार्थियों सहित रिजेक्ट और पेडिंग पड़े विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय का सत्यापन किया जाएगा। कमेटी की अेार से सत्यापन वाले विद्यार्थी ही नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते है।