लॉकडाउन में बिना वजह सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वालों पर होगी कार्रवाई : एसपी
जागरण संवाददाता पानीपत एसपी शशांक कुमार सावन ने जारी प्रेस बयान में कहा कि सोमवार से प
जागरण संवाददाता, पानीपत : एसपी शशांक कुमार सावन ने जारी प्रेस बयान में कहा कि सोमवार से प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन के आदेश जारी हो चुके हैं। बिना किसी कारण के कोई व्यक्ति बिना मास्क के सार्वजनिक स्थान पर घूमता दिखाई दिया तो डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 अधिनियम और 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
लॉकडाउन के दौरान छूट में आने वालों को छोड़कर किसी ने कोई सामान चोरी छिपे बेचा तो कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को लॉकडाउन की छूट है।
इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी। इसके अलावा किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगों को भी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। जिला के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हाल, माल शॉपिग कांप्लेक्स, जिम, खेल परिसर, और स्वीमिग पूल बंद रहेंगे।
कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो रही साइबर ठगी से बचें
एसपी शशांक कुमार सावन ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर साइबर अपराधी ठगी कर रहे हैं। अपराधी फोन कर लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा देकर मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी पूछते हैं। इसके बाद खातों से ऑनलाइन रुपये निकाल लेते हैं। अगर आप से कोई अनजान व्यक्ति क्रेडिट या डेबिट कार्ड से संबंधित जानकारी मांगे तो न दें। तुरंत इसकी शिकायत साइबर सेल की वेबसाइट पर करें। ताकि ठगी की वारदात से बचा जा सके। इस बारे में अपने स्वजनों को भी जागरूक करें।