किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद
पानीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद और 1.60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, पानीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद और 1.60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें से एक लाख रुपये पीड़िता को देने होंगे। दोषी के एक सहयोगी को भी चार साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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यह है मामला
मतलौडा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 28 जून 2016 को शिकायत दी थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी का मतलौडा के विकास और आशीष ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने विकास को मुंबई से गिरफ्तार किया था। बाद में आशीष भी हत्थे चढ़ गया था। वह विकास और किशोरी के साथ बस में गुरुग्राम तक गया था। पीड़ित किशोरी व उसके पिता ने अदालत में विकास व आशीष के खिलाफ बयान दिए थे।