शादी का झांसा दे नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद
पानीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान ने शादी का झांसा दे नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, पानीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान ने शादी का झांसा दे नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद और 85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की ओर से जमा कराया गया जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एक विधवा महिला ने 22 मार्च 2016 को सिटी पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 21 मार्च को फैक्ट्री में काम करने गई थी। दोपहर करीब एक बजे लंच करने घर गई तो 12 वर्षीया पुत्री वहां नहीं मिली। लड़की को तलाशा गया, लेकिन सुराग नहीं लगा। महिला ने बिहार के सिवान जिले के गांव हबिलपुर डहरिया के मूल निवासी और वर्तमान में बाबरपुर में रह रहे अनिल पर लड़की को शादी की नीयत से अगवा करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 28 मार्च को लड़की को पानीपत रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया था। मेडिकल कराने और 164 के बयान कराने के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आइपीसी की धारा 363, 336ए, 376 और पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट की धारा छह के तहत केस दर्ज अनिल को गिरफ्तार कर लिया था।
अदालत ने शुक्रवार को अनिल को दोषी करार दिया था। मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुना दी। पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 10 साल सजा, 40 हजार जुर्माना, नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त।धारा 363, 366 और 450 में 5-5 साल सजा, 15-15 हजार जुर्माना, नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त।