आपने बकाया बिजली बिल नहीं भरा है तो जल्दी करें, अन्यथा हाेगा भारी नुकसान
यदि अापने बकाए बिजली बिलों का भुगतान नहीं कराया है तो जल्दी करें। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली दरों में कमी का लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर से बिजली दरें करीब आधी होंगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। यदि अापने बकाया बिजली बिल नहीं भरा है तो जल्दी करें, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने राज्य में 1 अक्टूबर से बिजली की दरें लगभग आधी कर दी हैं, लेकिन इसका लाभ उन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा जिन पर बिजली बिल बकाया है। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है कि जन उपभाेक्ताओं ने 30 जून तक के अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है वे दरों में कमी का लाभ लेने से वंचित रहेंगे।
हरियाणा में बिजली की दरोें में सस्ती होने के बारे में सभी अधीक्षण अभियंताओं को परिपत्र जारी कर दिए गए हैं। इसमें प्रदेश में 1 अक्टूबर से कम रेट पर बिजली मुहैया कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं पर बिल लंबित है उन्हें सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में बिजली के रेट घटाने का एलान किया था, जिसे बिजली निगमों ने अमलीजामा पहना दिया है।
उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं, किस्तों पर भी चुका सकते हैं बिल
बिजली निगमों के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर की ओर से अधीक्षण अभियंताओं को भेजे गए परिपत्र में नए स्लैब की जानकारी दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने 30 जून 2018 तक लंबित अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है, उन्हें कम रेट की सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि यदि कोई उपभोक्ता 1 अक्टूबर के बाद अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान करता है तो उसे तभी से कम रेट की सुविधा मिलेगी, जिस तारीख में बिजली के बिल का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2019 तक सभी मीटर घरों के बाहर लगाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं के अनुरोध पर 30 दिन के भीतर मीटर बदला जाएगा।
बिल भरने पर दोबारा से जुड़ेंगे कटे हुए बिजली कनेक्शन
हरियाणा सरकार ने बकाया बिल भरने पर उन उपभोक्ताओं को दोबारा से बिजली चालू करने की सुविधा दी है, जिनके पूर्व में बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैैं। शत्रुजीत कपूर के अनुसार जो उपभोक्ता किसी कारणवश बिजली बिल जमा नहीं करवा पाए, वे बिजली बिल जुर्माना माफी योजना के तहत सिर्फ मूल राशि जमा करवाकर बकायादारों की सूची से अपना नाम कटवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि वहीं बिल न भरने के कारण जिनके कनेक्शन काटे जा चुके हैं, वह अब बिल जमा करवाकर नया कनेक्शन ले सकते हैं। जो उपभोक्ता बकाया बिल की राशि एकमुश्त जमा कराने में असमर्थ हैं, वह इसे 12 मासिक या छह द्विमासिक किश्तों में भी जमा करवा सकते हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के होल करंट मीटर वाले घरेलू व पांच किलोवाट तक के गैर घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
अब नए सिरे से हो सकेगी बिलों की गणना
मुख्यमंत्री ने उन बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी है, जो अभी तक कुंडी कनेक्शन के जरिये बिजली चोरी कर रहे थे मगर अब वे नियमित कनेक्शन हासिल करना चाहते हैं। शत्रुजीत कपूर के अनुसार, जुर्माना माफी योजना अपनाने वाले ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 40 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह अधिकृत लोड के अनुसार दोबारा बिल की गणना करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह अधिकृत लोड, ग्रामीण गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 75 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह और शहरी गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह अधिकृत लोड पर बिल गणना की जा सकेगी।