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फोर्टिस अस्‍पताल पर लाइसेंस रद होने की लटकी तलवार, FIR की भी तैयारी

गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल पर लाइसेंस रद होने की तलवार लटक गई है। सात साल की बच्‍ची की मौत व भारी बिल वसूलने पर सरकार की उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी लगभग पूरी हो गई है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 09 Dec 2017 09:55 AM (IST)Updated: Sat, 09 Dec 2017 09:55 AM (IST)
फोर्टिस अस्‍पताल पर लाइसेंस रद होने की लटकी तलवार, FIR की भी तैयारी
फोर्टिस अस्‍पताल पर लाइसेंस रद होने की लटकी तलवार, FIR की भी तैयारी

जेएनएन, चंडीगढ़। दिल्ली में जीवित बच्चे को मरा बताने वाले दिल्ली के मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद होने के बाद अब साथ लगते गुरुग्राम में फोर्टिस अस्पताल पर भी गाज गिरनी तय लग रही है। बच्ची की मौत और 16 लाख की वसूली में दोषी फोर्टिस का लाइसेंस रद कराने को हरियाणा की चिट्ठी पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) पर दबाव बढ़ गया है।

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दिल्ली सरकार के फैसले से एमसीआइ पर बढ़ा दबाव, हरियाणा ने केंद्र के पाले में डाली गेंद

उधर, एडिशनल डिस्ट्रिक अटॉर्नी ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास भेजी है। मंत्री के चंडीगढ़ में नहीं होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो सका। कानूनी प्रारूप पर विज की मुहर के बाद ही अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी।


अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआइआर का प्रारूप तैयार, स्वास्थ्य मंत्री की मुहर बाकी

फोर्टिस प्रकरण में संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपने स्तर पर जांच कराई है, जबकि हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. राजीव वढेरा की टीम से पूरे मामले की छानबीन कराई। चूंकि शिकायत सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को हुई थी, इसीलिए प्रदेश सरकार ने अस्पताल के लाइसेंस पर अंतिम फैसला लेने के लिए गेंद एमसीआइ के जरिये केंद्र के पाले में डाली है। साथ ही अस्पताल की सदस्यता रद करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) को अलग से पत्र लिखा गया है।

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बता दें कि कायदे के अनुसार डेंगू पीडि़त बच्‍ची आद्या को रेफर करते समय एडवांस लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस दी जानी चाहिए थी। इसके उलट अस्पताल ने बेसिक लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस मुहैया कराई, जिसमें ऑक्सीजन एवं अन्य सुविधाएं नहीं थीं। इसी कारण सरकार बच्ची की मौत को हत्या मान रही है और धारा 304 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज करोने की तैयारी कर रही है। प्लेटलेट्स के लिए अधिक वसूली के कारण अस्पताल के ब्लड बैंक का लाइसेंस रद करने को नोटिस थमाया जा चुका। इस पर कार्रवाई अंतिम चरण में है।

हुडा ने तलब किया रिकॉर्ड

स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ जांच शुरू करते हुए अस्पताल का रिकॉर्ड तलब किया है। इसमें पता लगाया जाएगा कि एमओयू के मुताबिक कितने गरीबों को सस्ता या मुफ्त इलाज दिया गया। नियमों का पालन नहीं होने की स्थिति में फोर्टिस की जमीन की लीज कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद दूसरे अस्पतालों के भी रिकॉर्ड जांचे जाएंगे।

एक-दो दिन में एफआइआर : विज

'' डेंगू पीडि़ता सात वर्षीय बच्ची आद्या की मौत के लिए फोर्टिस अस्पताल की लापरवाही जिम्मेदार है। इसलिए प्रबंधन के खिलाफ एक-दो दिन में पुलिस केस दर्ज कराया जाएगा। अस्पताल का लाइसेंस रद करने पर फैसला एमसीआइ और आइएमए लेंगे। जमीन की लीज रद करने के लिए हुडा को लिखा है।

                                                                                             - अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

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