हरियाणा ने सुरजेवाला की सुरक्षा में तैनात 11 पुलिसकर्मियों को वापस लेने की इजाजत मांगी
सुरक्षा वापस लेने के मामले में सरकार की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला को नोटिस जारी किया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला की सुरक्षा वापस लेने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दायर अर्जी पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रणदीप सुरजेवाला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में दायर इस अर्जी में हरियाणा सरकार ने सुरजेवाला की सुरक्षा में तैनात 11 पुलिसकर्मियों को वापस लेने की इजाजत मांगी है।
हरियाणा पुलिस के महानिदेशक द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सुरजेवाला को केंद्र से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और उनका स्थायी निवास दिल्ली में है। वे हरियाणा सरकार से पूर्व में मिली सुरक्षा भी अपने साथ रखे हुए हैं। नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति को दो सुरक्षा कवच नहीं दिए जाते और अगर किसी व्यक्ति को केंद्र और राज्य दोनों से सुरक्षा मिली हो तो उनसे निचला सुरक्षा कवच हटा लिया जाता है।
याचिका के अनुसार, वाई श्रेणी में 11 पुलिसकर्मी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा में तैनात होते है, जबकि सुरजेवाला को 22 पुलिस कर्मी मिले हुए हैं। इनमें कैथल पुलिस के 11 जवान शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सुरक्षा के संबंध में सुरजेवाला की याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि भविष्य में सुरजेवाला की सुरक्षा में कोई भी बदलाव करने से पहले हाई कोर्ट से अनुमति ली जाए।
यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है सेना : जनरल वीके सिंह