हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर रोक हटी, नौकरियों में मिलेगी गरीबों को प्राथमिकता
हरियाणा में जल्द ही अब कच्चे (अस्थायी) कर्मचारियों की भर्ती होगी। इस पर लगी राेकअब हट गई है। इन भर्तियों में गरीब परिवार के युवाओंं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये भर्तियां अनुबंध के आधार पर मानव संसाधन विभाग के माध्यम से होंगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Recruitment : हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में कच्चे (अस्थायी कर्मचारियों) की भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है। ऐसे में अब हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड-निगमों और सरकारी संस्थाओं में अब फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
अनुबंध आधार की भर्तियों के लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने तय किए योग्यता और मानदंड
कौशल रोजगार निगम के जरिये होने वाली अनुबंध आधार की भर्तियों के लिए नियम तय करते हुए मानव संसाधन विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कच्चे कर्मचारियों की भर्ती के लिए योग्यता और मानदंड तय कर दिए हैं। साथ ही अलग-अलग श्रेणी के लिए अंक भी निर्धारित कर दिए हैं।
अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों की शिकायत रहती थी कि ठेकेदार उनका शोषण करते हैं। समय पर वेतन और अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया जाता और ईपीएफ व ईएसआइ की राशि भी जमा नहीं करवाई जाती। कौशल रोजगार निगम के जरिये होने वाली भर्ती में अब ऐसा नहीं होगा।
भर्ती में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दायरेके परिवारों को 50 अंक, गृह जिले में नियुक्ति
नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोगों जिनके परिवारों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। 1.80 लाख रुपये तक सालाना कमाई वाले परिवाराें के युवाओं को नौकरी में 40, ढाई लाख तक के लिए 30, चार लाख तक के लिए 20 और छह लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के लिए 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
जिनके पास कौशल प्रमाणपत्र होगा, उन्हें भर्ती में 20 अंक, आर्थिक सामाजिक आधार के पांच और संयुक्त पात्रता परीक्षा के 10 अंक मिलेंगे।मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दायरे में आने वाले परिवारों को 50 अंक मिलेंगे।
आयु काे लेकर होंगे ये मापदंड
भर्ती के लिए आयु को लेकर मापदंड तय किए गए हैं। इनमें 18 से 24 साल, 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42 आयु वर्ग बनाए गए हैं। 42 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी। युवाओं को उनके गृह जिले में ही नौकरी की प्राथमिकता होगी।
तनख्वाह के लिए तीन श्रेणियों में बांटे शहर
कच्चे कर्मचारियों के लिए निगम रेट पहले ही तय किए जा चुके हैं। इसके लिए तीन श्रेणियों में शहरों व जिलों को बांटा गया है। ये हैं-
- श्रेणी-। में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत रखे गए हैं।
- श्रेणी-2 में जिला पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद आते हैं।
- श्रेणी-3 में जिला महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी शामिल हैं।सभी श्रेणियों में अलग-अलग निगम रेट होंगे।