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हरियाणा के 19 जिलों में एसपी को पुलिसकर्मियों के तबादलों की पावर नहीं, फिर भी कर रहे ट्रांसफर

हरियाणा में 19 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को तबादला करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद वे पुलिसकर्मियों के तबादले कर रहे हैं। राज्‍य में सिर्फ पुलिस जिलों में ही एसपी को तबादले की पावर है। राज्‍य में तीन पुलिस जिले हैं।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 02:09 PM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 02:09 PM (IST)
हरियाणा के 19 जिलों में एसपी को पुलिसकर्मियों के तबादलों की पावर नहीं, फिर भी कर रहे ट्रांसफर
हरियाणा में 19 जिलों के एसपी को पुलिसकर्मियों के तबादले का अधिकार नहीं है। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़, जेएनएन। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा के तीन जिलों गुरुग्राम, पंचकूला और फरीदाबाद को छोड़कर बाकी 19 जिलों में पुलिस अधीक्षकों को अपने अधीन कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के तबादले करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसके बावजूद वे तबादले कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि तीन जिले तो पुलिस जिले घोषित हैं, लेकिन बाकी 19 जिले पुलिस जिलों के रूप में अधिसूचित नहीं है। इन जिलों को कानून में अभी सिर्फ राजस्व जिले का दर्जा ही हासिल है। राजस्व जिलों में पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के तबादले नहीं कर सकते, जबकि पुलिस जिलों में उन्हें यह पावर हासिल है।

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सिर्फ घोषित पुलिस जिलों में ही एसपी कर सकते हैं कर्मचारियों के तबादले

10 जनवरी 2019  से प्रदेश में हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम 2018  लागू हुआ है। इस संशोधित कानून के अनुसार गुरुग्राम, पंचकूला व फरीदाबाद जिलों को पुलिस जिला घोषित किया गया, जिसमें एसपी तबादले कर सकते हैं, लेकिन गृह विभाग ने बाकी 19 जिलों को पुलिस जिलों के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार के अनुसार उन्होंने दिसंबर 2019 में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को एक प्रतिवेदन याचिका भेजकर 19 जिलों को आधिकारिक रूप से पुलिस जिला घोषित करने की मांग की थी। विज ने तत्काल ही प्रदेश के तत्कालीन गृह सचिव विजयवर्धन को इस बारे में उनका प्रतिवेदन भेज दिया था।

पावर नहीं होने के बावजूद राज्य के 19 जिलों में एसपी कर रहे तबादले

गृह सचिव की ओर से यह याचिका डीजीपी को भेजी गई, लेकिन बाद में पता चला कि 19 जिलों को पुलिस जिला घोषित करने पर सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण हेमंत कुमार की याचिका को फाइल बंद कर दिया गया है। हेमंत कुमार का कानूनी मत है कि अगर 19 जिलों को पुलिस जिला घोषित नहीं किया जाना है तो हरियाणा पुलिस कानून 2007 की धारा 34 (4) में पुन: संशोधन कर प्रदेश के हर ज़िले के एसपी को पुलिस कर्मियों की तैनाती/तबादले की शक्तियां राजस्व जिलों में भी प्रदान की जा सकती हैं।

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