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टिकट काउंटर पर तैनात कर्मचारी को मास्क पहनना जरूरी

पंजाब के लाखों लोगों की आस्था के प्रतीक डेरा बाबा बड़भाग सिंह में 21 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले होली मेला में कोविड-19 को लेकर परिवहन व पार्किंग व्यवस्था से संबंधित एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Feb 2021 04:14 PM (IST)Updated: Sun, 28 Feb 2021 04:14 PM (IST)
टिकट काउंटर पर तैनात कर्मचारी को मास्क पहनना जरूरी
टिकट काउंटर पर तैनात कर्मचारी को मास्क पहनना जरूरी

जागरण संवाददाता, नंगल: पंजाब के लाखों लोगों की आस्था के प्रतीक डेरा बाबा बड़भाग सिंह में 21 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले होली मेला में कोविड-19 को लेकर परिवहन व पार्किंग व्यवस्था से संबंधित एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दी गई है। रविवार को ऊना के उपायुक्त राघव शर्मा ने यहां आयोजित बैठक में कहा कि बसों में टिकटों की बिक्री व खरीद के दौरान और टिकट काउंटरों के आसपास निर्धारित शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। टिकट काउंटर पर तैनात प्रत्येक कर्मचारी को हर समय मास्क और दस्ताने का उपयोग करना होगा। टिकट काउंटर, बस स्टाप, बस स्टैंड व टैक्सी स्टैंड आदि में आपातकालीन परिस्थिति में प्रभावी और तत्काल प्रतिक्रिया हेतु नोडल अधिकारियों की सूची की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी भी यात्री में कोविड 19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो चालक या सहायक अपेक्षित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, स्थानीय पुलिस, नियंत्रण कक्ष को सूचित करेगा। डीसी ने कहा कि राज्य परिवहन निगम तथा व्यावसायिक वाहन संचालक अपने समस्त कर्मचारियों को कोविड 19 की रोकथाम के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करें और कोविड से बचाव हेतु आवश्यक सूचनाएं पोस्टर, स्टिकर आदि के माध्यम से अपने वाहनों में प्रदर्शित करें। यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व और यात्रा समाप्ति के पश्चात वाहन के प्रवेश द्वार हैंडल, रेलिंग तथा सीटों आदि को अच्छी तरह सैनिटाइज करना होगा। वाहन चालकों तथा यात्रियों की होगी कोविड 19 जांच मेले के लिए तीर्थ यात्रियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई एसओपी के अंतर्गत वाहनों की पार्किंग की योजना बना दी गई है। अलग-अलग दिशाओं से आने वाने वाहनों हेतु अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे तथा समस्त पार्किंग स्थलों का विवरण मेला अधिकारी और जिला प्रशासन के साथ साझा किया जाएगा। पार्किंग क्षेत्र में आग से बचाव हेतु पर्याप्त उपकरण व मानव संसाधन की तैनाती, वाहनों व वाहन चालकों तथा यात्रियों की कोविड 19 जांच की व्यवस्था, प्रत्येक पार्किंग स्थल में वाहनों के अलग-अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था सुनिश्चित बनाना, प्रवेश एवं निकास द्वारों को बैनरों के माध्यम से इंगित करना जैसे प्रबंध कर दिए गए हैं। संदिग्ध कोविड 19 रोगियों के परिवहन के लिए एंबूलेंस की सहायता ली जाएगी। पार्किंग स्थलों पर वाहन चालकों के लिए शौचालय, पेयजल एवं सैनीटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। मेले के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी बंद स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भंडारे के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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