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एजेएल प्लाट आवंटन केस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत, ईडी कोर्ट के आरोप तय करने पर लगी रोक

AJL Plot Allotment Case हरियाणा के पूर्व मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजेएल प्‍लाट आवंटन मामले में मिली राहत बरकरार है। हाई कोर्ट ने ईडी कोर्ट द्वारा हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करने पर राेक काे जारी रखा है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 18 Aug 2021 05:35 PM (IST)Updated: Wed, 18 Aug 2021 05:35 PM (IST)
एजेएल प्लाट आवंटन केस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत, ईडी कोर्ट के आरोप तय करने पर लगी रोक
हाई कोर्ट ने एजेएल प्‍लाट आवंटन मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत बरकरार रखी है। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़ , राज्‍य ब्‍यूरो। हरियाणा के पूव्र मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजेएल प्‍लाट आवंटन मामले में राहत बरकरार है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हुड्डा के खिलाफ ईडी कोर्ट द्वारा आरोप तय करने पर राेक को जारी रखा है। इस मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई स्‍थगित कर दी।

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हुड्डा के वकील कपिल सिब्बल के आग्रह पर सुनवाई टली

हाई कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एजेएल भूखंड के पुन: आवंटन मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 10 सितंबर तक स्थगित कर दी है। हुड्डा के वकील कपिल सिब्बल ने निजी कारणों का हवाला देकर मामले की सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया। हाई कोर्ट ने ईडी कोर्ट के आरोप तय करने पर रोक जारी रखते हुए मामले की सुनवाई टाल दी।

हुड्डा ने इडी कोर्ट के आरोप तय करने पर राेक व एफआइआर रद करने की मांग की

इस मामले में हुड्डा ने पंचकूला के एजेएल प्लाट आवंटन मामले में मनी लांड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के ईडी के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित हालिया आदेश पर सवाल उठाया है। हुड्डा ने पंचकूला कोर्ट के पांच जुलाई के आदेश को बेहद मनमाना और आपत्तिजनक करार देते हुए कहा है कि ईडी के विशेष न्यायाधीश पंचकूला ने मामले में आरोप तय करने का मन बना लिया है और उन्हें केस की निष्पक्षता पर आशंका है।

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अंतरिम जमानत पर चल रहे जाट नेताओं को राहत

एक अन्‍य मामले में जाट आरक्षण की मांग को लेकर फरवरी 2016 में हरियाणा में आंदोलन के दौरान आगजनी व हिंसा के आराेपित जाट नेता अशोक कुमार बल्हारा व पांच अन्‍य जाट नेताओं की जमानत को हाई कोर्ट ने नियमित कर दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने कोर्ट ने अशोक कुमार बल्हारा, योगेश राठी, सचिन दहिया, राहुल हुड्डा, विजेंद्र सिंह व अरविंद सिंह को अंतरिम जमानत दी थी।

जाट आरक्षण की मांग को लेकर फरवरी 2016 में सबसे पहले नेशनल हाईवे जाम हुआ। बाद में आंदोलन हिंसक हो गया। 18 फरवरी के बाद रोहतक के साथ-साथ झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, कैथल व दूसरे एरिया में हिंसक घटनाएं शुरू हो गई। रोहतक में तो तत्कालीन वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी तक को आग लगा दी थी। इसके बाद इन सभी आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।


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