Move to Jagran APP

हरियाणा में खेल व स्कूल विशेष सहायकों की नियुक्ति रद, नए सिरे से होगी भर्ती

हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्य में खेल और स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती रद कर दी है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक नोटिस देकर इन पदों के लिए दोबारा आवेदन आमंत्रित करने का फैसला किया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 16 Jan 2021 02:35 PM (IST)Updated: Sat, 16 Jan 2021 02:35 PM (IST)
हरियाणा में खेल व स्कूल विशेष सहायकों की नियुक्ति रद, नए सिरे से होगी भर्ती
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा सरकार ने खेल और स्कूल विशेष सहायक के पद पर हाल ही में की गई नियुक्तियों को रद करने और सार्वजनिक नोटिस देकर नए आवेदन आमंत्रित करने का फैसला किया है। यह जानकारी हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दी।

loksabha election banner

मामले में हरियाणा सरकार द्वारा बिना किसी नोटिस व विज्ञापन के अपने चहेतों को खेल और स्कूल विशेष सहायक के पद पर नियुक्त करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। महेंद्रगढ़ निवासी तेजपाल और अन्य द्वारा दायर याचिका में खेल और स्कूल विशेष सहायक की भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान याची पक्ष के वकील जसबीर मोर ने बेंच को बताया कि 1983 पीटीआइ का चयन कोर्ट द्वारा रद करने के बाद बर्खास्त पीटीआइ ने राज्य सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू किया था। हालांकि राज्य सरकार ने नए सिरे से परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन सभी बर्खास्त पीटीआइ को नहीं चुना गया था। राज्य सरकार बरोदा उपचुनाव के दौरान इन टीचरों को नौकरी देने का वादा कर दिया। इसके लिए 24 अक्टूबर को कुछ घंटों के लिए एक वेब पोर्टल खोला जिसमें आवेदन करने वालों का चयन कर लिया गया।

याचिकाकर्ता ने बिना किसी पूर्व सार्वजनिक सूचना के केवल कुछ घंटों के लिए वेब पोर्टल खोलने के सरकार के कदम को चुनौती दी। कोर्ट को बताया गया कि केवल चहेेते व अयोग्य लोगो को स्कूल विशेष सहायक के पद पर चयन कर लिया गया। वेब पोर्टल पर न तो कोई योग्यता का जिक्र था और न ही इस बाबत कोई पब्लिक नोटिस जारी किया गया।

पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने चयनित स्कूल विशेष सहायक को स्कूल को अलाट करने पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दायर कर साफ कर दिया कि खेल और स्कूल विशेष सहायक के पद पर की गई पूर्व नियुक्त रद करते हुए खेल और स्कूल विशेष सहायक के पद पर नए सिरे से सार्वजनिक नोटिस देकर नए आवेदन आमंत्रित करने का फैसला किया है। सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट के जज अनिल खेत्रपाल ने याचिका का निपटारा कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.