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Video Clip से ऐसे हुई नाबालिग लड़की Blackmail, पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

युवक ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया और फिर वीडियो बनाकर दो दोस्तों से भी दुष्कर्म करवाया। मामले में अब हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 19 Jul 2019 01:59 PM (IST)Updated: Sat, 20 Jul 2019 11:52 AM (IST)
Video Clip से ऐसे हुई नाबालिग लड़की Blackmail, पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल
Video Clip से ऐसे हुई नाबालिग लड़की Blackmail, पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

जेएनएन, चंडीगढ़। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि दुष्कर्म के मामले में आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने पीड़ित नाबालिग लड़की को समझौता करने की सलाह दी। इसके लिए लड़की पर दवाब भी बनाया गया। हाई कोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए जांच डीएसपी या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया।

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मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि एक तो इस मामले में पोक्सो एक्ट नहीं लगाया गया, ऊपर से पीड़ित को थाने में बुलाकर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। याचिका दाखिल करते हुए कुरुक्षेत्र निवासी लड़की की मां ने हाई कोर्ट को बताया कि पीड़ित को नौकरी दिलाने के बहाने आरोपित गुरुग्राम में एक होटल में लेकर गया और वहां नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया।

उसकी अश्लील वीडियो क्लिप भी बनाई गई। इस क्लिप को इंटरनेट पर डालने की धमकी देते हुए आरोपित लगातार दुष्कर्म करता गया। आरोपित ने अपने दो दोस्तों को पीड़ित का मोबाइल नंबर और वीडियो दे दी जिसके बाद वे दोनों भी उससे दुष्कर्म करने लगे। पीड़ित नाबालिग ने इस बारे में अपनी मां को जानकारी दी, जिसके बाद गुरुग्राम महिला थाने में एफआइआर दर्ज की गई।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपितों के प्रभावशाली होने के कारण पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं, पीड़ित पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पीड़ित को पूछताछ के लिए बुलाना पड़े तो पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी। डीएसपी स्तर का अधिकार पूरे मामले की जांच करेगा।

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