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पुलिस कर्मियों को नहीं मिली पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत, सरकार के आदेश पर नहीं लगी रोक

कांस्टेबल से लेकर एसआइ तक के पदों पर कार्यरत पुलिस कर्मचारियों की गृह जिले या पुलिस रेंज से बाहर स्थानांतरण के मामले में पुलिस कर्मियों को राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने मामले में कोई रोक नहीं लगाई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 29 Jan 2021 06:02 PM (IST)Updated: Fri, 29 Jan 2021 06:02 PM (IST)
पुलिस कर्मियों को नहीं मिली पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत, सरकार के आदेश पर नहीं लगी रोक
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर (एसआइ) तक के पदों पर भर्ती के दौरान मिले उनके गृह जिला, पुलिस रेंज से बाहर स्थानांतरण करने के सरकार के आदेश के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सरकार याची पक्ष द्वारा दिए गए जवाब पर काउंटर जवाब दायर करना चाहती है।

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सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने सरकार को 12 फरवरी तक जवाब दायर करने का समय देते हुए व सरकार के आदेश पर रोक न लगाते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले को लेकर हरियाणा पुलिस में कार्यरत नरेश कुमार व अन्य ने सरकार द्वारा उनके गृह जिला, पुलिस रेंज से बाहर तबादले करने को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता दक्षिण जिला रेंज के कैडर से संबंधित अपने पदों पर सेवारत हैं और पलवल जिले में विभिन्न पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों, सीआइए स्टाफ, पुलिस लाइन में तैनात हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जिला पलवल में जिला कैडर में उनकी कांस्टेबल संख्या और वरिष्ठता है, जो दक्षिण जिला रेंज के कैडर में शामिल है। 19 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार उसका तबादला अन्य रेंज में कर दिया गया, जबकि पुलिस के नियमों के अनुसार, हेड कांस्टेबल के पद पर उनकी पदोन्नति के लिए कांस्टेबलों की वरिष्ठता जिला स्तर पर निर्धारित की जाती है।

पदोन्नति के लिए एएसआइ, एसआइ की वरिष्ठता सीमा स्तर पर निर्धारित की जाती है। अगर अन्य रेंज में उनका तबादला हो जाता है तो उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट से मांग की कि वो इस तबादले के आदेश पद रोक लगाए। मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडीशनल एडवोकेट ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 2010 में हरियाणा बनाम कश्मीर सिंह मामले में साफ कर दिया था कि सरकार पुलिस कर्मी को राज्यभर में कहीं भी स्थानांतरित कर सकती है।


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