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हरियाणा में पंचायत चुनाव प्रक्रिया स्‍थगित

हरियाणा में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं हाेंगे। राज्य सरकार ने कहा कि पंचायत चुनाव में किए गए शैक्षणिक योग्‍यता के प्रावधान पर अपने कदम वापस खींचने से मना कर दिया है। इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने अपना रुख स्‍पष्‍ट किया। इसके बाद चुनाव को टालने का निर्णय किया गया।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 22 Sep 2015 09:54 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2015 07:21 PM (IST)
हरियाणा में पंचायत चुनाव प्रक्रिया स्‍थगित

चंडीगढ़। हरियाणा में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं हाेंगे। राज्य सरकार ने कहा कि पंचायत चुनाव में किए गए शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान पर अपने कदम वापस खींचने से मना कर दिया है। इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया। इसके बाद चुनाव को टालने का निर्णय किया गया। राज्य चुनाव आयाेग ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

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हरियाणा चुनाव आयोग के आयुक्त राजीव शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम या अंतिम फैसला आने तक रोेक लगा दी गई है। अब ये चुनाव 4 अक्टूबर से नहीं होंगे। इसके साथ दूसरे चरण के लिए मंगलवार से होने वाले नामांकन प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कका इस बारे में फसला आने के बाद अगली तिथि की घोषणा की जाएगी।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव पुराने नियम से करा ले या एक माह के लिए इसे स्थगित कर दे। मंगलवार को हरियाणा सरकार ने कहा कि वह शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान को नहीं हटाएगी और उसे दूसरी शर्त मंजूर है, यानि वह पंचायत चुनाव टालने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

इसके साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इस पूरे परिदृश्य को लेकर राज्य चुनाव आयोेग की बैठक हुई ओर इसमें चंनाव प्रक्रिया फिलहाल रोकने का निर्णय किया गया।

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के रूख के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव पुराने नियमों के तहत हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले बृहस्पितवार को पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता प्रावधान पर अंतरिम रोक लगा जाने के बाद हरियाणा सरकार ने अपील की थी। इस अपील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दाैरान सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतरिम रोक काे हटाने से इंकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान करने को लेकर उसका स्टैंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नए प्रावधान पर लगाई गई रोक तुरंत नहीं हट सकती। पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण के नामांकन भी मंगलवार से आरंभ होना था। इस चरण में नामांकन 29 सितंबर तक होने थे।


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