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नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद करने संबंधी रिकार्ड सभी पक्षों को देने का आदेश

नैना चौटाला और तीन अन्य विधायकों की हरियाणा विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद करने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 28 Jan 2020 05:49 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jan 2020 05:49 PM (IST)
नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद करने संबंधी रिकार्ड सभी पक्षों को देने का आदेश
नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद करने संबंधी रिकार्ड सभी पक्षों को देने का आदेश

जेएनएन, चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी (JJP) की नेता व विधायक नैना चौटाला और तीन अन्य विधायकों की हरियाणा विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद करने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई की दौरान हाई कोर्ट ने सरकार प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिया कि वह स्पीकर द्वारा सभी सदस्यों की सदस्यता रद करने का आदेश व उससे जुड़ा रिकार्ड सभी पक्षों व कोर्ट को उपलब्ध करवाए। कोर्ट ने कहा कि वो 16 मार्च को इस मामले में फाइनल बहस शुरू करेगा।

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इस मामले में दायर याचिका में आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। इन निवर्तमान विधायकों ने पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन चारों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी। इन विधायकों में नैना चौटाला भी शामिल थीं, जो जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला की मां है। इनके अलावा राजदीप फौगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर को आयोग्य करार दिया था।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने एक शिकायत पर चार विधायकों को अयोग्य करार दिया था। दूसरी शिकायत पर नसीम अहमद को अयोग्य करार दिया है। बिना इस्तीफा दिए इनेलो छोड़कर पहले कांग्रेस में और बाद में भाजपा में शामिल हुए नसीम अहमद को भी सुनवाई के लिए नहीं पहुंचने पर एक्स पार्टी मानते हुए अयोग्य करार दिया गया था।

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