हरियाणा में अब 16.5 मीटर ऊंचाई तक के भवन अग्निशमन उपकरण नियमों के दायरे से बाहर
हरियाणा में भवन अग्निशमन उपकरण नियमों मेंं बड़ी ढील दी गई है। राज्य में अब 165 मीटर ऊंचाई तक के भवन अग्निशमन उपकरण नियमों के दायरे से बाहर हाेंगे। इससे भवन निर्माण के मामले में बड़ी राहत मिलेगी।
नई दिल्ली, [बिजेंद्र बंसल]। हरियाणा सरकार ने राज्य मे बिल्डरों और भवन निर्माण करने वालों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने अब 16.5 मीटर ऊंचाई तक भवन निर्माण करने के लिए अग्निशमन उपकरण लगाने से छूट दे दी है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने इस बाबत हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की है। पहले 15 मीटर ऊंचाई तक अग्निशमन उपकरण लगाने की जरूरत नहीं होती थी।
पांच मंजिल तक फ्लोर बनाकर बेच रहे बिल्डरों को मिलेगा बड़ा फायदा
हरियाणा सरकार की इस अधिसूचना को पांच मंजिल के फ्लोर बनाकर बेच रहे बिल्डरों को सीधा फायदा पहुंचाने की दृष्टि से देखा जा रहा है। अग्निशमन विभाग से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारी इस संशोधन को नेशनल बिल्डिंग कोड के दिशानिर्देशों की अनदेखी बता रहे हैं। विशेषज्ञ मान रहे है कि 15 मीटर से 16.5 मीटर ऊंचाई तक भवनों को अग्निशमन उपकरणों के दायरे अलग रखने से बिल्डर एक फ्लोर ज्यादा बनाकर ज्यादा फायदा ले सकेंगे, मगर बिना अग्निशमन उपकरणों के ये भवन सुरक्षित नहीं होंगे। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सरकार को अपने निर्णय पर पुनॢवचार करना चाहिए।
कभी किसी ने मांग भी नहीं की
फरीदाबाद नगर निगम के सेवानिवृत्त, वरिष्ठ नगर योजनाकार रवि सिंगला का कहना है कि जहां तक मुझे जानकारी है कि इस सरकारी निर्णय के लिए कभी किसी पक्ष की तरफ से कोई मांग नहीं हुई। फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित बड़े शहरों के पुराने रिहायशी क्षेत्रों में इन दिनों छोटे बिल्डर दिल्ली की तर्ज पर फ्लोर सिस्टम को अपना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पहले ये बिल्डर 15 मीटर ऊंचाई के कारण चार ही फ्लोर बना पाते थे मगर अब इनके लिए एक नया फ्लोर बनाने की छूट मिल गई है। हालांकि भवन की ऊंचाई तो पहले भी 16.5 मीटर तक हो सकती थी मगर तब 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन में अग्निशमन उपकरण लगाने जरूरी थे। इस पर पांच मंजिला में करीब 20 लाख रुपये तक खर्च आता था। इस कारण बिल्डर चार ही मंजिल बनाते थे।
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एक मंजिला भवन में भी होने चाहिए इंतजाम
प्रदेश के सेवानिवृत्त, अग्नि सुरक्षा अधिकारी डीएन शर्मा का कहना है कि हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में अचानक हुआ यह बदलाव आश्चर्यजनक है। 15 मीटर तक ऊंचाई के भवन में भी चार मंजिल भवन बन रहे थे। हम तब भी इनमें अग्निशमन उपकरण की जरूरत पर जोर दे रहे थे। अब भवन की डेढ़ मीटर और ऊंचाई को अग्निशमन उपकरणों के दायरे से अलग रखना तो मेरी नजर में नेशनल बिल्डिंग कोड की गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन है। हमारा तो सरकार को सुझाव है कि एक मंजिला भवन में भी गैस, बिजली उपकरण और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के कारण अग्निशमन उपकरण रखना अनिवार्य करना चाहिए।