पत्नी को छोड़ रहने लगा साली के साथ, हाई कोर्ट ने कहा- live-in relationship को कैसे दें मान्यता
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने live-in relationship में रह रहे फरीदाबाद निवासी जीजा-साली की सुरक्षा मांगने की एक याचिका को खारिज कर दिया है।
चंडीगढ़ [दयानंद शर्मा]। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फरीदाबाद निवासी जीजा-साली की सुरक्षा मांगने की एक याचिका को खारिज कर दिया। साली के साथ live-in relationship में रह रहे व्यक्ति ने पत्नी व रिश्तेदारों से जान को खतरा बताकर हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान सामने आया कि यह प्रेमी जोड़ा, जो सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट आया है, दरअसल जीजा-साली है। पुरुष याची की दो बेटियां भी हैं। याची अपनी पत्नी व दोनों लड़कियों को छोड़कर साली के साथ live-in relationship में रह रहा है।
याची की पत्नी अपने पैतृक घर में रहकर दोनों नाबालिग बेटियों का पालन पोषण कर रही है। अभी दोनों के बीच तलाक का केस कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन पति अभी से अपनी साली के साथ live in में रह रहा है। सुनवाई के दौरान याची की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उसे अपनी पत्नी से जान को खतरा है, इसलिए हाई कोर्ट प्रशासन को आदेश देकर उनकी जान माल की रक्षा करे।
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हैरानी जताते हुए कहा कि वह कैसे याची यानी जीजा-साली के live-in relationship के रिश्ते को मान्यता दे। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे नहीं लगता कि याची की जान को किसी तरह का खतरा है। ऐसे में वह इस मामले में क्यों हस्तक्षेप कर आदेश जारी करे। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सुरक्षा देने की मांग न मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
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